कम से कम 24 राज्यों ने चार श्रम संहिताओं पर मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया

Jul 20, 2022
Source: https://navbharattimes.indiatimes.com/

नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) सरकार ने सोमवार को कहा कि श्रम सुधारों में प्रगति हो रही है और कम से कम 24 राज्यों ने मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध तथा व्यावसायिक सुरक्षा पर चार श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित कर लिया है।

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने मजदूरी पर संहिता के तहत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है, 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने औद्योगिक संबंध संहिता के तहत, 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने सामाजिक सुरक्षा पर संहिता के तहत और 24 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं पर संहिता के तहत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

‘श्रम’ संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और संहिताओं के तहत नियमों को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के पास है।

रामेश्वर तेली ने कहा कि केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है और सभी हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि लगभग सभी राज्यों ने चार श्रम संहिताओं पर मसौदा नियम तैयार कर लिये हैं और उचित समय पर नये नियमों को लागू किया जाएगा।

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