मौजूदा महामारी में कम से कम आधे जज एक-एक दिन के अंतर पर सुनवाई के लिए बैठें, जमानत के आवेदन ‌की लिस्टिंग न करना अभियुक्त की स्वंतत्रता को प्रभावित करता हैः सुप्रीम कोर्ट

Jun 17, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "नियमित जमानत के आवेदन की लिस्टिंग ना करना...हिरासत में व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।" जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की अवकाश पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक अप्रैल के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें 28 फरवरी, 2020 से लंबित CrPC की धारा 439 के तहत दायर जमानत के आवेदन की सुनवाई से इनकार कर दिया गया था।

जस्टिस गुप्ता, जो पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जज रह चुके हैं, ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा, "मैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थिति से अवगत हूं।", जस्टिस गुप्ता और जस्टिस रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि हालांकि, "आम तौर पर, (न्यायालय) उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है", लेकिन मौजूदा मामले में, यह "वर्तमान आदेश पारित करने के लिए विवश" है। अदालत "यह देखकर हैरान है कि धारा 439 CrPC के तहत जमानत आवेदन को एक साल से अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है"।

पीठ ने कहा, "आरोपी को जमानत के लिए अपने आवेदन पर सुनवाई का अधिकार है। वास्तव में, सुनवाई से इनकार करना एक आरोपी के अधिकार और स्वतंत्रता का उल्लंघन है।" यह कहा गया कि "महामारी के दौरान भी, जब सभी न्यायालय सभी मामलों को सुनने और तय करने का प्रयास कर रहे हैं, जमानत के लिए इस तरह के एक आवेदन को सूचीबद्ध न करना न्याय प्रशासन को हरा देता है"। पीठ ने कहा, "मौजूदा महामारी के तहत, कम से कम आधे जज को एक-एक दिन के अंतर पर बैठना चाहिए ताकि संकट में पड़े व्यक्ति की सुनवाई की जा सके। नियमित जमानत के लिए आवेदन की गैर-सूचीबद्धता, गंभीरता या उसके अभाव के बावजूद, अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया गए, हिरासत में रखे व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।"

इसलिए, पीठ ने "उम्मीद" जताई की कि "उच्च न्यायालय जमानत के लिए आवेदन को जल्द से जल्द सुनेगा ताकि जमानत के आवेदन की सुनवाई के आरोपी के अधिकार को इस तरह के आवेदन पर विचार न करके छीना ना जा सके।" पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से इस आदेश को जल्द से जल्द सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में लाने की मांग की। एसएलपी याचिकाकर्ता, चुन्नी लाल गाबा, पंजाब में एक नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और करोड़ों के सिंथेटिक ड्रग रैकेट में आरोपी हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपपत्र दायर किए जाने के अलावा, ईडी ने गाबा और उनकी 11 फर्मों से जुड़े उनके परिवार के नौ सदस्यों को कुख्यात 'भोला ड्रग केस' के संबंध में धनशोधन निवरण अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए चार्जशीट किया है। गाबा को 28 मार्च, 2020 को अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे 20 जून, 2020 तक और अंत में 3 जुलाई, 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

ईडी ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए कहा था कि अंतरिम जमानत देने के समय विभाग को नहीं सुना गया था। 2 जुलाई, 2020 को, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत का विरोध करने के लिए विभाग को पूरा अवसर देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा, "हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि मामले की सुनवाई करते समय, निचली अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13.04.2020 पारित स्पष्टीकरण आदेश और साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 पर विचार करेगी। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में जमानत, जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत अपराध, 3 में से 2 बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जमानत दी जा सकती है...। इसके बाद, 4 जुलाई, 2020 को सीबीआई अदालत, जो कि एक नामित ईडी अदालत भी है, ने गाबा की अंतरिम जमानत रद्द कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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