नौकरी बदली है तो EPFO खाता भी खुद करें ट्रांसफर, ऑनलाइन प्रक्रिया हुई आसान

Dec 31, 2021
Source: https://www.jagran.com

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ([ईपीएफओ)] के खाताधारक नौकरी बदलने के साथ अपना खाता भी खुद स्थानांतरित कर सकेंगे। ईपीएफओ के सभी सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इससे कर्मचारी को पुराने नियोक्ता या मौजूदा कंपनी में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं प़़डेगी।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ([ईपीएफओ)] के खाताधारक नौकरी बदलने के साथ अपना खाता भी खुद स्थानांतरित कर सकेंगे। ईपीएफओ के सभी सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। खाताधारकों की सुविधा के लिए ईपीएफओ ने अपनी आनलाइन प्रक्रिया को आसान बना दिया है। प्रक्रिया पूरी करने के लिए जरूरी है कि आपका पीएफ खाता आधार नंबर से लिंक हो और मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारियां अनिवार्य रूप से अपडेट हों। इससे कर्मचारी को पुराने नियोक्ता या मौजूदा कंपनी में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं प़़डेगी।

ऐसे स्थानांतरित होगा खाता : खाताधारक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा। यहां सर्विसेज सेक्शन में दिए फार इंप्लाइज लिक पर क्लिक करते ही यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल जाएगा। यहां कर्मचारी को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ([यूएएन)] और पासवर्ड से लागिन करना होगा। इससे संबंधित कर्मचारी का प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। यहां आनलाइन सर्विस लिंक पर जाकर वन मेंबर वन अकाउंट विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां वर्तमान नियुक्ति से जु़़डी जानकारी और पीएफ खाता को सत्यापित करना होगा। इसके बाद गेट डिटेल्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इससे खाताधारक की पिछली नियुक्ति के पीएफ खाते का ब्योरा खुल जाएगा।

खाताधारक द्वारा आनलाइन क्लेम फार्म को स्वहस्ताक्षरित करते ही पिछले नियोक्ता व वर्तमान नियोक्ता में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। दोनों में से किसी भी नियोक्ता को चुनकर मेंबर आइडी या यूएएन देना होगा। अंत में गेट ओटीपी ([वन टाइम पासवर्ड)] विकल्प पर क्लिक करके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आई ओटीपी को दर्ज कर सबमिट का बटन दबाना होगा। ऐसा करते ही वर्तमान नियोक्ता के पोर्टल पर खाताधारक का ब्योरा प्रदर्शित होने लगेगा, जिसे वर्तमान नियोक्ता को डिजिटल हस्ताक्षर से अनुमोदित करना होता है। अनुमोदन के बाद अगले दिन संबंधित ईपीएफओ कार्यालय में ब्योरा प्रदर्शित होने लगेगा।

ई--नामिनेशन के लिए मिली राहत : पीएफ खाते को आधार नंबर से लिंक करने और नामिनी जो़़डने के लिए ईपीएफओ ने अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की थी। अभी भी तमाम खाताधारकों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे खाताधारकों को राहत देते हुए ईपीएफओ ने अंतिम तिथि के बाद भी प्रक्रिया पूरी करने की छूट दे दी है। इसके लिए कोई अंतिम तिथि निश्चित नहीं की गई है।

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