कलकत्ता हाईकोर्ट ने 40 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहने वाले नेपाली व्यक्ति को पांच लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाने के आदेश दिए

Dec 09, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in

कलकत्ता हाईकोर्ट एक नेपाली व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाने के आदेश दिए, जो 41 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहा और मार्च 2021 में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रिहा किया गया।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ एक दीपक जोशी के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे 12 मई 1980 को गिरफ्तार किया गया था और मार्च 2021 में 40 साल से अधिक की हिरासत में रहने के बाद रिहा किया गया था।

जोशी, जिन्हें मई 1980 में गिरफ्तार किया गया था, मुकदमे के निष्कर्ष के बिना लगभग 41 वर्षों तक हिरासत में रहे क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति के बारे में उपयुक्त प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी। एक मुद्दा उठाए जाने के बाद रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या वह अपराध करने के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए फिट है या नहीं। मार्च 2021 में कोर्ट के हस्तक्षेप से जोशी को दमदम केंद्रीय सुधार गृह से रिहा कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मार्च को राज्य सरकार से उसे मुआवजा दिए जाने पर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। 7 दिसंबर को, हाईकोर्ट के वकील ने पश्चिम बंगाल सुधार सेवा कैदी (अप्राकृतिक मृत्यु मुआवजा) योजना, 2019 का हवाला देते हुए कहा कि उक्त योजना के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाने चाहिए। राज्य के वकील ने उक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया और उन्होंने प्रस्तुत किया कि राशि नेपाल के वाणिज्य दूतावास के माध्यम से दीपक जोशी के खाते में जमा की जा सकती है, जो वर्तमान में अपने परिवार के सदस्यों के साथ नेपाल में है।

अदालत ने प्रतिवादी/राज्य को छह सप्ताह की अवधि के भीतर कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए दीपक जोशी के खाते में 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजे के इस भुगतान से दीपक जोशी के अन्य अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने मामले को 17 फरवरी 2022 के लिए सूचीबद्ध करते हुए सुनवाई की अगली तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। केस का शीर्षक - इन री: यूटीपी दीपक जोशी , दम दम केंद्रीय सुधार गृह में बंद

 

आपकी राय !

हमारे राज्य में औद्योगिक मजदूरों के हित में क्या कानून है

मौसम