क्या केंद्र सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को कोर्ट भत्ते के लिए सीजेआई की ओर से की गई सिफारिश को खारिज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Feb 12, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को 'कोर्ट भत्ता' देने का फैसला किया है और अनुच्छेद 146(2) के तहत राष्ट्रपति का अनुमोदन मांगा है, तब क्या कानून और न्याय मंत्रालय मनमाने ढंग से बिना कोई कारण बताए या राष्ट्रपति को इसका हवाला दिए बिना अनुमोदन से इनकार कर सकता है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ सुप्रीम कोर्ट इम्‍लॉईज़ वेलफेयर एसोसिएशन की एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी संचार 25.09.2020 को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि कानून और न्याय मंत्रालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिशों को मनमाने ढंग से अस्वीकार नहीं कर सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील के परमेश्वर ने कहा, 1. सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को कोर्ट भत्ते के भुगतान का प्रस्ताव सीजेआई द्वारा नियुक्त तीन-जजों की समिति की रिपोर्ट पर आधारित था; 2. न्याय विभाग के 25 सितंबर 2020 के आक्षेपित पत्र में केवल यह कहा गया है कि इस मामले पर व्यय विभाग के परामर्श से विचार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों का कोर्ट भत्ता लोकसभा और राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के संसदीय भत्ते के समान करने का स्वीकार नहीं किया गया है।

3.सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ बनाम यूनियन ऑफ अंडिया [1989 4 एससीसी] में संविधान पीठ का निर्णय विशेष रूप से यह मानता है कि संविधान के अनुच्छेद 146(2) के प्रावधानों को देखते हुए, यह मुद्दा एक ऐसा मामला है जिसमें सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच संवाद शामिल है। 4. जिस तरीके से प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है, वह संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा। पीठ ने मामले में केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से न्याय विभाग और व्यय विभाग को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

याचिका में आग्रह किया गया है कि आक्षेपित संचार को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि: ए) संविधान के अनुच्छेद 146(2) का प्रावधान कानून और न्याय मंत्रालय को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखे बिना अनुमोदन को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देता है। वास्तव में, भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को अनुमोदन को अस्वीकार करने से पहले इस मुद्दे पर "विचारों का आदान-प्रदान" करने की आवश्यकता होगी। बी) शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक योजना के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका को अपने कर्मचारियों के संबंध में वित्तीय स्वतंत्रता हो। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सार को सुनिश्चित और मजबूत करेगा। सी) इस माननीय न्यायालय के न्यायाधीशों की समिति के अनुमोदन के बाद और यहां याचिकाकर्ता-एसोसिएशन द्वारा दायर अभ्यावेदन पर गौर करने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 'न्यायालय भत्ता' स्वीकृत किया गया था। इस न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने विचार किया और भत्ता जरूरी पाया। डी) यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'न्यायालय भत्ता' लोकसभा और राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए 'संसदीय भत्ते' की तर्ज पर है। यह भत्ता संसद सचिवालयों के कर्मचारियों द्वारा "निष्पादित कर्तव्यों की कठिन प्रकृति को देखते हुए" बनाया गया था। न्यायालय भत्ता, इसी तरह, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अत्यधिक और त्वरित दबाव में कोर्ट-स्टाफ द्वारा किए गए कठिन कार्य के कारण परिकल्पित किया गया था। न्यायालय भत्ता और संसदीय भत्ता इस प्रकार प्रकृति में समान हैं, और कानून और न्याय मंत्रालय इसके लिए अनुमोदन को अस्वीकार करने का हकदार नहीं था। इ) यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायिक शाखा के जीवंत कामकाज के लिए एक कुशल और प्रतिबद्ध प्रशासनिक कर्मचारी आवश्यक है। सम्मान के साथ, यह कहा जाता है कि माननीय न्यायालय के कर्मचारियों के निरंतर और कठिन कार्य के बिना न्याय प्रशासन का प्रशासन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। केस शीर्षक: सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

 

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