'नेपाल में फंसे भारतीयों को भी वापस लाने की तैयारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सुनवाई बंद

May 06, 2020

'नेपाल में फंसे भारतीयों को भी वापस लाने की तैयारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया सुनवाई बंद

सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप उत्तराखंड में भारत-नेपाल की सीमा पर फंसे प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश मांगने की याचिका पर केंद्र सरकार के बयानों के आधार पर सुनवाई बंद कर दी है। मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आश्वस्त किया, " 7 मई से विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को विशेष चार्टर्ड उड़ानों में वापस लाया जाने की तैयारी है। तदनुसार, नेपाल में फंसे भारतीयों को भी वापस लाया जाएगा।

" सॉलिसिटर जनरल ने कहा, " नेपाल में बहुत कम भारतीय फंसे हैं।हम उनकी देखभाल कर रहे हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं; हम नेपाल में वाणिज्य दूतावास के साथ भी संपर्क में हैं।" वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने पीठ को बताया कि पहला मुद्दा तो ये है कि 1000 मजदूरों को वापस नेपाल भेजा गया था और 214 शेष हैं, जिन्हें वापस नहीं भेजा गया है और ये चंपावर, लोहरघाट और भानु बाजार में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा "सरकार को यह पता होना चाहिए कि इन स्थानों पर मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं; वे इस पर गौर कर सकते हैं।

" गोंजाल्विस ने दूसरा मुद्दा उठाते हुए कहा, "नेपाल में 1000 भारतीय फंसे हुए हैं और एक अनिश्चित स्थिति में हैं। सरकार ने कल एक अधिसूचना जारी की कि वे विदेशों में भारतीयों को वापस लाएंगे। " इस पर जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से जवाब मांगा तो उन्होंने पीठ को आश्वस्त किया कि सभी को सात मई से वापस लाने की योजना बनाई गई है। इस पर पीठ न तुषार मेहता और गोंजाल्विस की दलीलों को रिकार्ड कर याचिका का निपटारा कर दिया।

इससे पहले, जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेपाल सरकार उन्हें वापस लेने को तैयार है और केंद्र सरकार को भी ये व्यवस्था करनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कोर्ट को बताया था कि करीब 900 नेपाली भारत में फंसे हुए हैं। इस संबंध में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार को आदेश दिए हैं कि वो नेपाली मजदूरों को वापस लेकर उनके घरों तक पहुंचाए।यहां भी कोर्ट को ऐसे आदेश देने चाहिएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को ऐसे आदेश देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार नेपाली मजदूरों को वापस भेजने की व्यवस्था नहीं कर रही है।

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