सुविधा:ESIC बीमा धारकों को पहले दिन से सुपर स्पेशिलिटी इलाज

Jul 18, 2019

सुविधा:ESIC बीमा धारकों को पहले दिन से सुपर स्पेशिलिटी इलाज

जिस की सुविधा पाने वाले कर्मचारियों को अब सुपर  स्पेशिलिटी अस्पतालों में इलाज के लिए छह माह का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी और उनके आश्रित ESIC सदस्य बनने वाले दिन से ही सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। हाईकोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया।

जस्टिन मनोहर ने ESIC की उन शर्तो को खारिज कर दिया जिसके तहत बिमा धारको को व उनके आश्रितों को सुपरस्पेशिलिटी इलाज के लिए क्रमशः छह माह व एक साल का इंतजार करना पड़ता था।  इस फैसले से करीब 12 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारी राज्य बिमा निगम (ESIC) ने दलील दी थी की यह शर्ते इसलिए लगाई गयी है ताकि कोई दुरूपयोग नहीं कर पाए।

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हाईकोर्ट ने गंभीर बीमारी से पीड़ित दो बच्चो की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की तथ्यों से साफ है ESIC  ने भी दुरूपयोग की जांच नहीं की है। इससे पहले अदालत ने 10 लाख से अधिक का खर्च नहीं करने की सीमा समाप्त कर दी थी।

सरकार को फटकार लगाई

दुर्लभ और अनुवांशिकी बीमारी से पीड़ित मरीजों को निशुल्क इलाज देने के लिए बनाई गयी निति वापस लिए जाने पे हाईकोर्ट ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। अदालत ने कहा कि सरकार को ऐसे मरीजों का निशुल्क इलाज करना होगा। सरकार इससे इंकार नहीं कर सकती।

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