डीजेएस प्रीलिम्स 2022: सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल आंसर शीट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Jun 09, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने मुख्य परीक्षा के लिए अपात्र उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने प्रत्येक प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है।
पीठ ने कहा, "इसे अंतिम रूप दिया जाए, प्रत्येक प्रश्न पर हाईकोर्ट ने विचार किया है। अगली परीक्षा की तैयारी करें।" तदनुसार, पीठ ने अपने आदेश में कहा, "पक्षकारों के वकील को सुनने और आक्षेपित आदेश के माध्यम से जाने और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि हाईकोर्ट ने प्रत्येक प्रश्न और उत्तर पर विस्तार से विचार किया है। चुनौती को नकार दिया है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। एसएलपी खारिज की जाती है।"
जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ द्वारा पारित हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के समक्ष उम्मीदवारों ने तर्क दिया कि कुछ प्रश्न उचित उत्तर नहीं थे, इसलिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण था। याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि यदि उन्हें कुछ प्रश्नों के संबंध में अंक दिए गए, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे सबसे उपयुक्त उत्तर थे, लेकिन अन्यथा मूल्यांकन किया गया तो वे मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक अंकों की सीमा को पार कर जाएंगे।
याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, "मौजूदा मामले में प्रतिवादी ने आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया का पालन किया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के पास अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का पूरा मौका था और वास्तव में ऐसा किया था। आंसर शीट (आक्षेपित आंसर शीट सहित) प्रकाशित होने से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर पर्याप्त रूप से योग्य व्यक्तियों (वास्तव में इस न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति) द्वारा विधिवत विचार किया गया। किसी भी द्वेष या प्रामाणिकता की कमी का कोई आरोप नहीं है।"
 

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