ग़ाज़ियाबाद और नोएडा के नियोक्ताओं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जायेगी

Apr 16, 2020

ग़ाज़ियाबाद और नोएडा के नियोक्ताओं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जायेगी

नॉएडा ग्रेटर नॉएडा और ग़ाज़ियाबाद के कारखानों संचालको के लिए यह खबर है की उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि अगर मार्च महीने का वेतन किसी कंपनी मालिक ने कर्मचारियों और श्रमिको की अब तक नहीं दिया है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ के तहत करवाई की जाएगी |और गौतम बुद्ध नगर और ग़ाज़ियाबाद के उप निदेशक कारखाना ने आदेश जारी किया है कि ऐसी  शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए| उप निदेशक ने पत्र में लिखा है जो कंपनी मालिक सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहे है उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ के तहत कार्यवाही की जाये . गौतम बुद्ध ग़ाज़ियाबाद , बुलन्दशहर और हापुड़ की जिलाधिकारियों और सहायक निदेशक कारखाना को उप निदेशक कारखाना ओपी भारती ने यह पत्र भेजा है| जिसमे कहा गया है कि ग़ाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से श्रमिको की शिकायते शासन तक पहुंच रही है| जिसमें कहा जा रहा है कि कारखाना और कंपनी मालिकों ने मार्च महीने की तनख्वाह अभी नहीं दी है| जिसकी वजह से श्रमिको और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उपनिदेशक ने कहा है कि हालिया तालाबंदी में लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ है| सरकार ने आदेश दिया है कि मार्च महीने का पूरा वेतन देना होगा| इसमें तालाबंदी के दिनों को भी शामिल किया जाएगा मतलब गौतम बुद्ध नगर और ग़ाज़ियाबाद में 22 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया गया था| ऐसे में 22 मार्च से 31 मार्च तक के दिनों को अवकाश या गैर हाजिरि में नहीं गिना जाएगा | कारखाना और कंपनी मालिकों को पूरे 31 दिनों को तनख्वाह कर्मचारियों को देनी होगी उपनिदेशक न कहा है कि जो शिकायते शासन से भेजी जा रही है अथवा सीधे प्राप्त हो रही है| उनका निस्तारण किया जाए उपनिदेशक ने मंगलवार की शाम तक निस्तारण रिपोर्ट भी मांगी है| इसके आलावा जिला स्तर के अधिकारियों को ऐसी शिकायतो का निस्तारण करके प्रतिदिन लखनऊ मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है| आपको बता दें कि 22  मार्च को लॉक डाउन घोषित कर दिया गया था| जिसके बाद सरकार ने आदेश जारी किया था कि लॉक डाउन पीरियड को अवकाश अथवा ग़ैर हाज़िरी में नहीं गिना जाएगा| मार्च महीने का वेतन पूरा भुगतान करना होगा| इसके बावजुद बड़ी संख्या में कंपनी और कारखानों के प्रबधको ने बाद के 10 दिनों का वेतन नहीं दिया है | इसी को शिकायते सरकार को लगातार मिल रही है | अब सरकार ऐसे मामलों में सख्ती करना चाहती है | वहीं कुछ इंडस्ट्रीयल एरिया असोसीएशन ने इसका विरोध भी किया है जिसके जवाब में ओ पी भारती उप निदेशक कारख़ाना का स्पष्ट कहना है की हमें श्रमिकों को वेतन दिलाने के लिये ऊपर से आदेश हैं और इस मामले में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत जो भी उचित कार्यवाही होगी वह ज़रूर की जायेगी । इसी पर एन ए ई सी के अध्यक्ष ललित ठुकराल का कहना है की सभी ने मार्च की सैलरी दे दी है यदि कुछ लोगों ने आर्थिक स्थिति या उनकी पेमेंट फँसी होने के कारण  नहीं दी है तो वे जल्द ही दे देंगे ।

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