हर कर्मचारी को मिले एक समान वर्दी एवं धुलाई भत्ता: हाई कोर्ट

Dec 02, 2019

हर कर्मचारी को मिले एक समान वर्दी एवं धुलाई भत्ता: हाई कोर्ट

वर्दी और धुलाई भत्ता दिए जाने में भेदभाव को लेकर हाई कोर्ट के ही कई कर्मचारियों की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कर्मचारियों को राहत दी है। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि अदालत परिसर के अंदर और बाहर अनुशासन व शिष्टाचार बनाए रखना प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य है। पीठ ने सभी कर्मचारियों को वर्दी व भत्ते के लिए समान राशि दिए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि भेदभाव के लिए कोई तर्क नहीं है। वर्दी भत्ते में विसंगतियों से नाराज कर्मचारियों की याचिका पर दो सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि अदालतों के भीतर सीधे न्यायाधीशों की सहायता करने वाले अधिकारियों को निर्धारित वर्दी पहनकर अदालत में शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत होती है। इस पर पीठ ने कहा कि वह यह समझने में नाकाम हैं कि आखिर कैसे सिर्फ अदालत परिसर के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को ही इसकी गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है और जो रजिस्ट्री विभाग में काम करते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है। यहां तक कि अदालत परिसर के अंदर और बाहर प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी इसकी गरिमा और अनुशासन बनाए रखने की है। अदालत परिसर में हर कर्मचारी इसकी छवि को प्रदर्शित करता है और उसे अपने व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ ही याचिकाकर्ताओं और विभिन्न पदों पर काम करने वाले अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को मई 2019 से एक समान वर्दी एवं धुलाई भत्ता देने का निर्देश दिया। साथ ही आठ सप्ताह के अंदर एरियर का भुगतान भी करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा था कि पद के हिसाब से उन्हें वर्दी एवं धुलाई भत्ता दिए जाने में भेदभाव किया जाता है। इस संबंध में कोई दिशानिर्देश या मानक तय नहीं हैं और अदालत परिसर में कर्मचारियों को वर्दी दिए जाने की प्रक्रिया में भी कोई पारदर्शिता नहीं है।

1.कहा कोर्ट की मर्यादा बनाए रखना हर कर्मचारी की जिम्मेदारी

2.वर्दी एवं धुलाई भत्ते में भेदभाव को लेकर दायर की गई थी याचिका

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