'हर मां बनने वाली महिला मातृत्व के दौरान सम्मान की हकदार; गर्भवती महिला जेल नहीं जमानत की हकदार है'': एनडीपीएस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

Jul 27, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in/

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को यह देखते हुए कि इस महिला को कैद में रखने को यदि टाल दिया जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा, कहा कि हर गर्भवती महिला मातृत्व के दौरान सम्मान की हकदार है और ऐसी स्थिति में, एक गर्भवती महिला जेल की नहीं जमानत की हकदार होती है।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी एक गर्भवती महिला को अग्रिम जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि गर्भावस्था की पूरी अवधि में एक महिला पर कोई रोकथाम/प्रतिबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि यह प्रतिबंध और सीमित स्थान गर्भवती महिला के मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि,''सजा को निष्पादित करना इतना जरूरी क्यों है? अगर कैद को स्थगित कर दिया जाता है तो स्वर्ग नहीं गिरेगा। गर्भावस्था के दौरान कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, प्रसव और प्रसव के दौरान कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और बच्चे को जन्म देने के बाद भी कम से कम एक साल तक कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हर मां बनने वाली महिला मातृत्व के दौरान सम्मान की हकदार है।'' इसके अलावा, न्यायालय ने कहा किः ''गर्भवती महिलाओं को जमानत की जरूरत है, जेल की नहीं! अदालतों को मातृत्व के दौरान महिलाओं की उचित और पवित्र स्वतंत्रता बहाल करनी चाहिए। यहां तक​कि जब अपराध बहुत संगीन हैं और आरोप बहुत गंभीर हैं, तब भी वे अस्थायी जमानत या सजा के निलंबन के योग्य हैं, जिसे प्रसव के बाद एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, जो दोषी पाई जाती हैं और उनकी अपीलें बंद हो जाती हैं, वे भी इसी तरह की राहत की पात्र हैं।''

'जेल में जन्म लेना संभवतः बच्चे के लिए ऐसा आघात हो सकता है कि उसे सामाजिक घृणा का सामना करना पडे और संभावित रूप से जन्म के बारे में पूछे जाने पर उसके मन पर एक चिरस्थायी प्रभाव पड़ सकता है। यह मैक्सिम पार्टस सीक्विटुर वेंट्रेम के विपरीत विचार करने का सही समय है।'' अदालत एक गर्भवती महिला द्वारा एनडीपीएस मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते दायर एक अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रही थी क्योंकि इस मामले में उसके पति और सास को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसने अपने पति के साथ मादक द्रव्यों के व्यापार की साजिश रची थी और उसके पति के घर से मादक द्रव्यों की व्यावसायिक मात्रा बरामद हुई थी।

आरोपों और मामले में शामिल होने से इनकार करते हुए महिला का यह कहना था कि वह पिछले साल अगस्त से अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ पंजाब में रह रही थी। मामले के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए, न्यायालय ने कहा किः ''याचिकाकर्ता की शादी आरोपी से लगभग एक दशक पहले हुई थी और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। हालांकि, उसके पति का आपराधिक इतिहास रहा है। इस प्रकार, एक पत्नी होने के नाते, वह अपने पति की अवैध गतिविधियों से अवगत हो सकती है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है! उसकी भूमिका क्या थी? घर में उसका कितना कहना चलता था? क्या वह हस्तक्षेप कर सकती थी और उसे अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए राजी कर सकती थी? क्या उसके हस्तक्षेप से मदद मिलती? इन सभी कारकों के उत्तर मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों की गुणवत्ता और उससे की गई जिरह की दृढ़ता पर निर्भर करेंगे। तथ्य यह है कि उसका अपना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।''

महिला कैदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम और महिला अपराधियों के लिए गैर-हिरासत उपाय (बैंकाक नियम) और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय उपकरणों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने एक गर्भवती महिला की जरूरतों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जोखिम का विश्लेषण किया। जेलों में महिलाओं पर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया, जिसमें कहा गया था कि 2015 के अंत से, भारत में 4,19,623 व्यक्ति जेल में बंद थे, जिनमें से 17,834 (लगभग 4.3 प्रतिशत) महिलाएं हैं और इनमें से 11,916 (66.8प्रतिशत) विचाराधीन कैदी थी। कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि,''जेल में अच्छा और पौष्टिक भोजन अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य दे सकता है लेकिन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की जगह नहीं ले सकता। प्रतिबंध और सीमित स्थान गर्भवती महिला के मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं। जेल में बच्चे को जन्म देने से उसे भारी आघात लग सकता है।'' उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, अदालत ने याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी।

केस का शीर्षकः मोनिका बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

 

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