Faridabad News : वन क्षेत्र व अरावली के अंदर 4 दिन बाद हटाए जाएंगे सभी अवैध निर्माण

Aug 06, 2021
Source: https://navbharattimes.indiatimes.com/
  • वन विभाग पहले चार दिन का नोटिस देगा कि सभी अपने निर्माण खुद ही हटा लें,
  • अगर निर्माण नहीं हटाए तो पांचवे दिन नगर निगम कार्रवाई शुरू कर देगा
  • पंजाब लैंड प्रिवेंशन एक्ट-1900 (पीएलपीए) के तहत जिले में 5430 हेक्टेयर जमीन चिह्नित

वरिष्ठ संवाददाता, फरीदाबाद
वन क्षेत्र व अरावली के अंदर सभी तरह के अवैध निर्माण को 4 दिन बाद तोड़ने का काम नगर निगम शुरू कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई होगी। वन विभाग पहले चार दिन का नोटिस देगा कि सभी अपने निर्माण खुद ही हटा लें, अगर निर्माण नहीं हटाए तो पांचवे दिन नगर निगम कार्रवाई शुरू कर देगा। साथ ही तोड़फोड़ का खर्चा भी मालिक से वसूला जाएगा।

डीसी यशपाल यादव ने बुधवार को लघु सचिवालय में नगर निगम आयुक्त डॉ़. गरिमा मित्तल, डीसीपी एनआईटी डॉ. अंशु सिंगला व डीएफओ राजकुमार के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई में 60 अवैध फॉर्महाउस भी शामिल हैं। इन्हें भी तोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि ये फॉर्महाउस हरियाणा के कई प्रभावशाली लोगों के हैं।

फरीदाबाद में पीएलपीए की लगभग 5430 हेक्टेयर जमीन है और इसमें से 500 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन पर 130 से 140 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

डीसी यशपाल ने कहा कि वन विभाग इस मामले में नोडल विभाग है और जिला वन अधिकारी की तरफ से सभी को क्षेत्रों को नोटिफाई किया गया है। पंजाब भू संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत आने वाली जमीनों से अवैध कब्जे हटेंगे। इस मुद्दे पर पिछले वर्ष जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को भी रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसके अलावा पूरे क्षेत्र का ड्रोन से सर्वे भी करवाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है। नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी वन क्षेत्र के अंतर्गत पीएलपीए की जमीन है जब भी वन विभाग कहेगा वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम की तरफ से हर तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में यह स्पष्ट है कि पीएलपीए की जमीन को पूरी तरह से अवैध कब्जों से मुक्त करवाया जाए। जिस तरह से खोरी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसके साथ-साथ ही इन अवैध निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद अगर अवैध निर्माण को मालिक स्वयं नहीं हटाता है तो प्रशासन उसे हटाने की कार्रवाई करेगा और उसका खर्च भी मालिक से ही वसूल किया जाएगा।

 

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