सीआरपीसी 482 के तहत रद्द करने की याचिका को खारिज/ निस्तारण करते समय हाईकोर्ट गिरफ्तार ना करने और / या "कोई कठोर कदम ना उठाने " के आदेश नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

Apr 14, 2021
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सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रद्द करने की याचिका को खारिज/ निस्तारण करते समय और / या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक और / या सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट / चार्जशीट दायर होने तक गिरफ्तार ना करने और / या "कोई कठोर कदम ना उठाने " के आदेश को पारित नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में फैसला दिया है,

हम एक बार फिर जांच पूरी होने तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तार ना करने या "कोई कठोर कदम ना उठाने " के आदेश पारित करने के खिलाफ, जबकि सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई नहीं की गई है, उच्च न्यायालयों को सतर्क करते हैं।" जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि जब जांच जारी है और तथ्य धुंधले हैं और पूरी साक्ष्य / सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं हैं, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तार ना करने या "कोई कठोर कदम ना उठाने " के अंतरिम आदेश पारित करने से खुद को रोकना चाहिए।और आरोपी को धारा 438 सीआरपीसी के तहत सक्षम न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए फिर से भेजा जाना चाहिए।

अदालत ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया है कि कब और कहां उच्च न्यायालय या तो एफआईआर / शिकायत में आगे की जांच में रोक लगाने या पुलिस / जांच एजेंसी द्वारा लंबित जांच के दौरान "कोई कठोर कदम ना उठाने " और / या गिरफ्तार न करने की प्रकृति में अंतरिम आदेश देना या धारा 482 सीआरपीसी के तहत रद्द करने याचिका के दौरान और / या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने में न्यायसंगत होगा।

1. पुलिस के पास एक संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए संहिता के अध्याय XIV में निहित आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है;

2. न्यायालय संज्ञेय अपराधों में किसी भी जांच को विफल नहीं करेगा;

3. यह केवल उन मामलों में है जहां किसी भी प्रकार के संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा पहली सूचना रिपोर्ट में नहीं किया जाता है तो अदालत जांच करने की अनुमति नहीं देगी;

4. रद्द करने की शक्ति को बड़े पैमाने पर परिधि के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि देखा गया है, 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ मामलों में (मृत्युदंड के संदर्भ में गठन के साथ भ्रमित नहीं होना है)।

5. एफआईआर / शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की गई है, अदालत विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा एफआईआर / शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच नहीं कर सकती है;

6. प्रारंभिक चरण में आपराधिक कार्यवाही विफल नहीं होनी चाहिए;

7. एक शिकायत / एफआईआर को रद्द करना एक साधारण नियम के बजाय एक अपवाद होना चाहिए;

8. आमतौर पर, अदालतों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं और एक को दूसरे क्षेत्र में नहीं चलना चाहिए;

9. न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, अतिव्यापी नहीं;

10. असाधारण मामलों में सहेजें जहां गैर-हस्तक्षेप से न्याय की विफलता होगी, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए;

11. न्यायालय की असाधारण और निहित शक्तिया न्यायालय पर अपने मनमाने तरीके के अनुसार कार्य करने के लिए एक क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं;

12. पहली सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नहीं है, जिसे अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जांच जारी है, तो अदालत को एफआईआर में आरोपों की योग्यता में नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह जल्दबाजी में तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना होगा कि शिकायत / एफआईआर जांच के लायक नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए है। जांच के बाद, यदि जांच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई सामग्री नहीं है, तो जांच अधिकारी, मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उपयुक्त रिपोर्ट / सारांश दर्ज कर सकता है, जिस पर ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जा सकता है;

13. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति के आवेदन में अदालत को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह अदालत पर एक गहन और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है;

14. हालांकि, एक ही समय में, अदालत, अगर यह उचित समझती है, तो रद्द करने करने और कानून द्वारा लागू आत्म संयम के मापदंडों के संबंध में, विशेष रूप से आरपी कपूर (सुप्रा) और भजनलाल (सुप्रा) के मामलों में इस अदालत द्वारा निर्धारित मापदंडों को एफआईआर / शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकती है;

15. जब प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना कथित आरोपी द्वारा की जाती है और अदालत जब धारा 482 सीआरपीसी के तहत रद्द करने की शक्ति का उपयोग करती है, केवल यह विचार करना होगा कि प्राथमिकी में आरोप संज्ञेय अपराध के गठन का खुलासा करते हैं या नहीं। अदालत को योग्यता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपों की योग्यता संज्ञेय अपराध का गठन करती हैं या नहीं, और अदालत को जांच एजेंसी / पुलिस को प्राथमिकी में आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी चाहिए;

16. पूर्वोक्त मानदंड लागू होंगे और / या पूर्वोक्त पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, जबकि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग पर रद्द करने की मांग वाली याचिका में और / या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अंतरिम आदेश पारित किया गया है।हालांकि, रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान जांच पर रोक के एक अंतरिम के आदेश एहतियात के पारित किया जा सकता है। इस तरह के अंतरिम आदेश को नियमित रूप से, आकस्मिक और / या यंत्रवत् पारित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आम तौर पर, जब जांच जारी है और तथ्य धुंधले हैं और पूरे सबूत / सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं है, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तार न करने या "कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने" के अंतरिम आदेश पारित करने से खुद को रोकना चाहिए और आरोपी को सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन के लिए भेजा जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रद्द करने की याचिका को खारिज/ निस्तारित करते समय और / या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक और / या सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट / चार्जशीट दायर होने तक गिरफ्तार ना करने और / या "कोई कठोर कदम ना उठाने " के आदेश नहीं देना चाहिए और ये उचित नहीं है।

17. यहां तक ​​कि ऐसे मामले में जहां उच्च न्यायालय की राय है कि धारा 482 सीआरपीसी और / या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तय मानदंडों पर विचार करते हुए प्रथम दृष्ट्या जांच में अंतरिम रोक लगाने का असाधारण मामला बनता है, उच्च न्यायालय को संक्षिप्त कारण बताने होंगे कि क्यों इस तरह के अंतरिम आदेश आवश्यक हैं और / या पारित किया जाना आवश्यक है ताकि न्यायालय द्वारा विवेक के आवेदन का प्रदर्शन देख सके और उच्च मंच विचार कर सकता है कि इस तरह के अंतरिम आदेश को पारित करते समय उच्च न्यायालय ने किसे वजन दिया है।

18. जब भी पूर्वोक्त मापदंडों के भीतर उच्च न्यायालय द्वारा "कोई कठोर कदम नहीं अपनाया जाना चाहिए" का एक अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय को स्पष्ट करना चाहिए कि "कोई कठोर कदम नहीं अपनाया जाना चाहिए" शब्द के रूप में इसका क्या अर्थ है और कोई कठोर कदम नहीं अपनाया जा सकता "को बहुत अस्पष्ट और / या व्यापक कहा जा सकता है जिसे गलत समझा जा सकता है और / या गलत तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। पीठ उस एसएलपी पर विचार कर रही थी, जो एक रिट याचिका पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के सितंबर, 2020 के आदेश से उत्पन्न हुई थी। अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देते समय, उच्च न्यायालय ने अंतरिम निर्देश दिया था कि वर्तमान याचिकाकर्ता (निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आईपीसी की धारा 406, 420, 465, 468, 471 और 120 बी के तहत कथित अपराधों के लिए आर्थिक अपराध शाखा के साथ पंजीकृत एफआईआर के संबंध में वर्तमान उत्तरदाताओं (एक रियल एस्टेट डवलपमेंट कंपनी के निदेशक और उनके व्यापार भागीदारों) के खिलाफ कोई कठोर उपाय नहीं अपनाया जाएगा। पिछले साल 12 अक्टूबर को, जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसएलपी पर नोटिस जारी किया था, और उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्देश पर एक अंतरिम रोक लगा दी थी। पीठ ने दर्ज किया था कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिटी सेशंस कोर्ट, मुंबई द्वारा 15 अक्टूबर 2019 को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत तीन आदेश पारित किए गए थे, जिसमें उत्तरदाताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसके अलावा, सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सुरक्षा को समय-समय पर बढ़ाया गया था और उसके लगभग एक वर्ष बाद, बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें 28 सितंबर 2020 को एक सामान्य आदेश पारित किया गया था। अदालत ने कहा कि उसने पाया है कि 482 सीआरपीसी के तहत रद्द करने की याचिका और / या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में कोई कारण बताए ही उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेशों और / या "अभियुक्तों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने" के लिए आदेश जारी किए गए हैं। अदालत ने कहा कि, हबीब अब्दुल्ला जिलानी (सुप्रा) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग करने के लिए हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बावजूद उच्च न्यायालयों द्वारा पुलिस को गिरफ्तारी न करने का निर्देश देते हुए पारित किए गए ऐसे आदेशों की निंदा की थी। बेंच ने कहा : "हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हबीब अब्दुल्ला जिलानी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा कानून बनाए जाने, उच्च न्यायालयों द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत रद्द करने या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं को खारिज करने के बावजूद जांच के लंबित के दौरान गिरफ्तार नहीं करने के फैसले पारित करने की निंदा की गई, फिर भी कई उच्च न्यायालय भी ऐसे आदेश पारित कर रहे हैं। इस न्यायालय द्वारा घोषित / निर्धारित कानून सभी उच्च न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं करने से न्याय प्रशासन में बहुत गंभीर प्रभाव होगा। " "इस प्रकार, यह पाया गया है कि हबीब अब्दुल्ला जिलानी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के पूर्ण प्रस्ताव के बावजूद कि जांच पूरी होने तक और अंतिम रिपोर्ट दायर होने तक गिरफ्तारी नहीं करने का ऐसा सामान्य आदेश पारित किया जा कहा है, जबकि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की घोषणा करने से इनकार करते हुए, जैसा कि यहां बताया गया है, उच्च न्यायालयों ने इस तरह के आदेश देना जारी रखा है।इसलिए, हम फिर से हबीब अब्दुल्ला जिलानी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को दोहराते हैं और हम सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश देते हैं कि वे हबीब अब्दुल्ला जिलानी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करें और वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून, जो अन्यथा उच्च न्यायालय हैं पालन ​​करने के लिए बाध्य है। हम एक बार फिर जांच पूरी होने तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तार ना करने या "कोई कठोर कदम ना उठाने " के आदेश पारित करने के खिलाफ, जबकि सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई नहीं की गई है, उच्च न्यायालयों को सतर्क करते हैं।"

केस: मैसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [ सीआरए 330 / 2021 ]

पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना

वकील: सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन, एडवोकेट दिलजीत अहलूवालिया, एडवोकेट मालक मनीष भट्ट, एडवोकेट सचिन पाटिल और एडवोकेट राहुल चिटनिस

उद्धरण: LL 2021 SC 211
 

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