वाणिज्य मंत्रालय सख्त: छह अक्तूबर से कोड अपडेट कराए बिना आयात-निर्यात नहीं कर सकेंगे कारोबारी

Sep 27, 2021
Source: https://bharattimes.co.in/

मंत्रालय के मुताबिक, यह कदम देश में वास्तविक व्यापारियों की संख्या जानने के लिए उठाया जा रहा है। आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) एक तरह का कारोबार पहचान संख्या होती है। विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी होने वाली इस संख्या के बिना कोई भी व्यापारी आयात अथवा निर्यात नहीं कर सकता है।

वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे आयातक-निर्यातक जिनके कोड जनवरी, 2005 के बाद से अपडेट नहीं किए गए, आने वाले 6 अक्तूबर से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम देश में वास्तविक व्यापारियों की संख्या जानने के लिए उठाया जा रहा है।

मंत्रालय के मुताबिक, आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) एक तरह का कारोबार पहचान संख्या होती है। विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी होने वाली इस संख्या के बिना कोई भी व्यापारी आयात अथवा निर्यात नहीं कर सकता है।

इन व्यापारियों को 5 अक्तूबर तक का समय दिया जा रहा है, इस बची वे अपने आईईसी नंबर को अपडेट करा सकते हैं। हालांकि, डीजीएफटी के स्थानीय प्राधिकरणों के पास पहले से अप्रूवल के लिए लंबित आवेदनों को इससे छूट दी जाएगी। 6 अक्तूबर के बाद आईईसी को दोबारा सक्रिय कराने के लिए व्यापारियों को डीजीएफटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अपडेट होने के बाद इसे दोबारा सक्रिय कर दिया जाएगा।

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