पोंजी स्कीम में कई राज्यों में कई FIR:' क्या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी की अलग शाखा द्वारा जांच कराई जा सकती है?' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को हल खोजने को कहा

Oct 05, 2021
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (एक अक्टूबर 2021) को एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को उन मामलों से निपटने के लिए समाधान के साथ आने के लिए कहा है जिसमें कई राज्यों में किसी पोंजी घोटाले में एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। ये कदम उस याचिका पर उठाया गया है जिसमें आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर को एक साथ जोड़ने और किसी भी उचित जांच एजेंसी या हरियाणा राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की है, जो लोगों से झूठा वादा कर करोड़ों हड़पने के मामले में हिरासत में है।

न्यायमूर्ति एलएन राव ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, "कृपया कोई समाधान निकालें और हमें देखना होगा कि क्या करने की जरूरत है। यह चिंता का विषय है। इतनी सारी प्राथमिकी न्याय का मखौल होंगी।" न्यायमूर्ति एलएन राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक राधेश्याम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो विभिन्न समय अंतराल पर विभिन्न राज्यों में दर्ज विभिन्न प्राथमिकी के कारण 10 अक्टूबर, 2018 से जेल में बंद है।



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