कोई भी बार एसोसिएशन किसी जज के रोस्टर को बदलने के लिए मुख्य न्यायाधीश पर दबाव नहीं बना सकती : सुप्रीम कोर्ट

Oct 26, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in/

जयपुर बार एसोसिएशन द्वारा किए गए बहिष्कार के आह्वान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बार एसोसिएशन और अधिवक्ता किसी न्यायाधीश के रोस्टर को बदलने के लिए मुख्य न्यायाधीश पर दबाव नहीं बना सकते।

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा,

"हम न्यायाधीशों पर दबाव बनाने के संघों के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ उसकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को हड़ताल के रूप में उच्च न्यायालय की एकल पीठ का बहिष्कार करने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया था।पीठ ने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को 27 सितंबर, 2021 को बार एसोसिएशन के काम से दूर रहने के प्रस्ताव के साथ-साथ 27 सितंबर, 2021 को वास्तव में क्या हुआ, यह बताते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने में आदेश नोट किया,

"डॉ अभिनव शर्मा वर्तमान बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं और 27 सितंबर, 2021 को क्या हुआ, इसके बारे में सही तथ्यों को इंगित करने के लिए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग रहे हैं। 16 नवंबर, 2021 को इसे पेश करें। इस बीच हम रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध करते हैं 27 सितंबर, 2021 को बार एसोसिएशन के काम से दूर रहने के प्रस्ताव के साथ 27 सितंबर, 2021 को वास्तव में क्या हुआ था, यह बताते हुए जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट 12 नवंबर को या उससे पहले भेजी जाएगी।"जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया, तो जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से उपस्थित डॉ अभिनव शर्मा ने प्रस्तुत किया कि 27 सितंबर, 2021 को कोई हड़ताल नहीं हुई थी, लेकिन एक वकील के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करने के कारण मौजूदा न्यायाधीश और वकीलों के बीच कुछ असहमति थी।

डॉ शर्मा ने प्रस्तुत किया,

"उस दिन कोई हड़ताल नहीं हुई थी। वास्तव में एक वकील पर हमला हुआ था और उसकी जान को खतरा था। एकल न्यायाधीश को उसके आवेदन को सूचीबद्ध करने के लिए एक आवेदन दिया गया था, जिस पर न्यायाधीश सहमत नहीं थे और कुछ असहमति थी। इस मामले को तब मुख्य न्यायाधीश ने उठाया था।"वकील ने कहा कि मीडिया ने घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया।

पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमआर शाह ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"वकील विद्वान एकल न्यायाधीश के रोस्टर बदलने के लिए अनुरोध कैसे कर सकते हैं। कोई बार एसोसिएशन रोस्टर को बदलने के लिए मुख्य न्यायाधीश पर दबाव नहीं बना सकती। मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर हैं।" इस मोड़ पर बेंच ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी करने के लिए भी अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह 27 सितंबर, 2021 को वास्तव में क्या हुआ, यह बताते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

न्यायमूर्ति शाह ने आगे कहा, "श्रीमान वकील, आप सुनिश्चित करें कि वकील और बार एसोसिएशन रोस्टर को बदलने के लिए मजबूर नहीं करें। मुख्य न्यायाधीश को रोस्टर बदलने के लिए कहना आपका काम नहीं है।" जब जयपुर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के वकील ने सही तथ्यों को इंगित करने के लिए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा तब न्यायमूर्ति शाह ने टिप्पणी की, "यह न्याय के प्रशासन में दखल देने और न्यायाधीश पर दबाव बनाने के अलावा और कुछ नहीं है।" न्यायमूर्ति शाह ने मामले को 16 नवंबर, 2021 के लिए स्थगित करने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि भविष्य में ऐसा कुछ भी न हो। न्यायमूर्ति शाह ने कहा, "मिस्टर मिश्रा, कृपया ध्यान दें कि ऐसा कुछ ना हो। बार एसोसिएशन रोस्टर को बदलने और जज पर दबाव बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।" मामला जयपुर बार एसोसिएशन के जस्टिस सतीश कुमार शर्मा के कोर्ट के बहिष्कार से जुड़ा है।बहिष्कार का प्रस्ताव तब पारित किया गया था जब न्यायाधीश ने एक वकील के लिए सुरक्षा की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। एसोसिएशन ने मांग की कि न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ से आपराधिक मामलों को हटाने के लिए रोस्टर को बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट का अवमानना ​​नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने अपने सचिव के माध्यम से जिला बार एसोसिएशन, देहरादून बनाम ईश्वर शांडिल्य व अन्य मामले में जयपुर बार एसोसिएशन को अवमानना ​​का कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उसने वकीलों की हड़ताल की प्रवृत्ति का स्वतः संज्ञान लिया है। पीठ ने पहले इस मुद्दे के समाधान के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सहायता मांगी थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बाद में पीठ को बताया कि राज्य बार काउंसिल के साथ बैठक के बाद, वह वकीलों द्वारा हड़ताल और अदालत के बहिष्कार को कम करने के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव कर रहा है और बार एसोसिएशनों के खिलाफ कार्रवाई करने जो इसका उल्लंघन करते हैं और ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव कर रहा है जो सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के प्रचार को बढ़ावा देते हैं। पिछली सुनवाई में पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे से निपटने के लिए एक "विस्तृत आदेश" पारित करेगी। पीठ ने यह भी कहा कि वह वकीलों के लिए स्थानीय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि उनकी वैध शिकायतों को हड़ताल करने के बजाय एक उचित मंच के माध्यम से संबोधित किया जा सके। 28 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए कि न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद वकीलों/बार एसोसिएशनों ने हड़ताल की, स्वत: संज्ञान लिया था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्य बार काउंसिलों को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई का सुझाव देने और वकीलों द्वारा हड़ताल/काम से परहेज करने की समस्या से निपटने के लिए ठोस सुझाव देने के लिए नोटिस जारी किया था। न्यायालय की स्वत: कार्रवाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ जिला बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए आई, जिसमें वकीलों की हड़ताल को अवैध घोषित किया गया था।

 

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