कोर्ट ने दिल्ली दंगों से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में सात के खिलाफ आरोप तय किए
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दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में दंगा, गैरकानूनी एसेंबली और आईपीसी के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अपराधों के लिए कुल सात लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आरोपी व्यक्तियों जैसे कि इमराम @ मॉडल, इमरान, दिनेश यादव @ मिशेल, बाबू @ साहिल, संदीप @ मोगली टिंकू और संदीप भाटी के खिलाफ आरोप तय किए।
कोर्ट ने संदीप भाटी के खिलाफ एफआईआर 98/2020 के आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427, 436, 380, 454, 307, 392, 394 और 188 के तहत आरोप तय किए। यह आरोप लगाया गया कि भाटी ने शाहरुख को केवल इस तथ्य के कारण गोली मार दी थी कि वह एक अलग समुदाय से था। एफआईआर 63/2020 में इमरान @Model और इमरान के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 152, 186, 332, 353, 307, 120B और 34 आरोप तय किए गए। यह आरोप लगाया गया कि दोनों ने दंगों को नियंत्रित करने के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवकों को बाधित किया और गोलियों से एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
तीसरी प्राथमिकी 106/2020 में शिकायतकर्ता इलियास की दुकान और घर में आगजनी, आपराधिक अतिचार, चोरी और तोड़फोड़ करने के आरोप में अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए। हाल ही में, न्यायाधीश ने एक नूर मोहम्मद के खिलाफ दिल्ली दंगों के तीन मामलों के संबंध में एक गैरकानूनी एसेंबली और अन्य अपराधों के सदस्य होने के कारण दंगा करने के आरोप तय किए थे। उसी न्यायाधीश ने एक अन्य मामले में रोहित के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा था कि भले ही इस मामले में जांच बेहद कठोर और अक्षम प्रतीत होती है, लेकिन पीड़ितों के बयानों को अदालत द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।