विश्व बैंक संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सरकारी एजेंसी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Oct 25, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in/

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विश्व बैंक संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए एक 'सरकारी एजेंसी' नहीं है। यह अनुच्छेद "राज्य" और "अन्य प्राधिकरणों" को परिभाषित करता है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एक सरकारी एजेंसी होने के लिए एक निकाय को भारत सरकार के "व्यापक और वास्तविक नियंत्रण" में होना चाहिए। यह भी देखा गया कि ऐसे मामले में प्रिंसिपल और एजेंट का सिद्धांत आकर्षित होगा।

विश्व बैंक का संबंध में पीठ ने कहा,

"हमारा विचार है कि विश्व बैंक या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय को सरकारी एजेंसी के रूप में नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि इनमें से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निकाय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों से बाध्य नहीं है। भारत सरकार उनके मामलों पर वास्तविक या व्यापक रूप से नियंत्रण नहीं रखती। यही कारण है कि उन्हें हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया, क्योंकि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 और 226 के तहत उक्त अभिव्यक्तियों के अर्थ में राज्य या अन्य प्राधिकरण नहीं माना जाता है।"यह घटनाक्रम एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। उक्त याचिका में याचिकाकर्ता की बोली को खारिज करने और याचिकाकर्ता को विश्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के आधार पर किसी भी पुन: निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से अयोग्य घोषित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि विश्व बैंक समूह द्वारा प्रतिबंध सरकार या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा रोक लगाने की अमाउंट नहीं है।

नायर ने मैसर्स जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। इस मामले में यह माना गया था कि विश्व बैंक किसी भी वजह से राज्य या केंद्र सरकार या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित इकाई के रूप में नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर, सरकारी वकील मिनी पुष्कर्ण ने तर्क दिया कि विश्व बैंक में भारत के प्रतिनिधि हैं। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के पास विश्व बैंक में मतदान का अधिकार है।नायर ने फिलिप डब्ल्यू सेडगविक बनाम मेरी सिस्टम्स प्रोटेक्शन बोर्ड में एक अमेरिकी अदालत के फैसले का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। इस मामले में इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अमेरिका विश्व बैंक में 25% हिस्सेदारी रखता है, यह माना जाता है कि निकाय एक संघीय एजेंसी नहीं है।

नायर ने कहा,

"हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। केवल 3.05% वोटिंग पावर है।"

यह सुनकर पीठ ने प्रतिवादी से मौखिक रूप से कहा,

"जब आप सरकारी एजेंसी कहते हैं तो इसका मतलब सरकार का एजेंट होता है। यह सरकार का एक विस्तारित अंग है। किसी भी तरह से आप यह नहीं कह सकते कि विश्व बैंक भारत की एक विस्तारित शाखा है।" अंत में मामले के गुण-दोष के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि जहां तक ​​प्रतिवादी द्वारा निविदा को रद्द करने और कार्यों को फिर से निविदा देने के लिए लिए गए निर्णय का संबंध है, उसके लिए पर्याप्त औचित्य है।

कोर्ट ने कहा,

"यहां तक ​​​​कि अगर हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता यह दावा करने में सही है कि इसे किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया और यह कि विश्व बैंक, एआईआईबी और एएफडीबी सरकारी एजेंसियां ​​नहीं हैं तो प्रतिवादी को अवार्ड नहीं देने का निर्णय लेना उचित होगा। ऐसे पक्षाकर को अनुबंध और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के निर्णय को मनमाना और अनुचित नहीं कहा जा सकता।" हालाँकि, हाईकोर्ट ने पुन: निविदा प्रक्रिया के संबंध में कहा कि याचिकाकर्ता को तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि प्रतिवादी निविदा के नियमों और शर्तों में संशोधन नहीं करता है, ताकि विशेष रूप से ऐसे सभी बोलीदाताओं को प्रतिबंधित किया जा सके, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, जैसे कि विश्व बैंक।



 

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