सुप्रीम कोर्ट की महत्‍वपूर्ण टिप्‍पणी, कहा- किसी वकील का केस हारना उसकी सेवा में कमी नहीं माना जा सकता

Nov 12, 2021
Source: https://www.jagran.com/

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई करते हुए बड़ी महत्‍वपूर्ण टिप्‍पणी की है। सर्वोच्‍च अदालत का कहना है कि किसी भी मामले में दलीलें देने के बाद यदि वकील केस हार जाता है तो इसे उसकी ओर से सेवाओं में कमी नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक ऐसा मामला जिसमें वादी मेरिट के आधार पर केस हार गया हो और जिसमें वकील की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई हो तो उसे अधिवक्ता की ओर से सेवाओं में कमी नहीं माना जाएगा। 

समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक शीर्ष अदालत एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश को चुनौती दी थी। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने याचिकाकर्ता की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसका मुकदमा लड़ने वाले तीन वकीलों ने सेवाओं में कमी की जिसकी वजह से वह केस हार गया।

मामले की सुनवाई कर रहे सर्वोच्‍च न्‍यायालय के न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि वकील की ओर से केस लड़ने के बाद मेरिट और डीमेरिट के आधार पर केस हारने की दशा में यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि अधिवक्ता की ओर से सेवा में कमी बरती गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम और राष्ट्रीय आयोग ने वकीलों के खिलाफ याचिकाकर्ता की शिकायत खारिज करके सही किया है।

इस बीच त्रिपुरा में वकीलों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ (Unlawful Activities Prevention Act, UAPA) लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि वे जल्द ही सुनवाई के लिए एक तारीख देंगे। वकील प्रशांत भूषण ने मुख्‍य न्‍यायाधीश से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। हालांकि मुख्‍य न्‍यायाधीश ने यह भी कहा कि आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते...

 

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