UP में गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा:सड़क पर थूकने पर एक हजार, पालतू जानवरों को शौच कराने पर 500 का जुर्माना देना होगा; कैबिनेट ने पास किया नया कानून

Sep 06, 2021
Source: bhaskar.com/

अगर आप सड़क पर थूकते हैं, गंदगी करते हैं या पालतू जानवरों को खुले में शौच कराते हैं तो अब आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक, अब गाड़ी से गंदगी करने, सड़क पर थूकने पर बड़े नगर निगम क्षेत्रों में एक हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। छोटे नगर निगम इलाकों में जुर्माने की राशि 750 रुपए रखी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पालतू जानवरों को शौच कराने पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। नए नियम को लागू करने की जिम्मेदारी सभी जिलों के नगर निगम को दे दी गई है।

अभी तक सभी जिलों में अलग-अलग नियम था
अभी तक सभी जिलों के नगर निगमों में अपना अलग-अलग नियम चलता था। गंदगी फैलाने, थूकने पर 100 से 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता था। अब नए कानून के तहत पूरे प्रदेश में एक ही नियम ही लागू हो जाएगा। इसी के तहत लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

हर दिन 14468 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है
आंकड़ों के अनुसार यूपी में हर दिन करीब 14468 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसका असर प्रदेश के स्वास्थ्य, साफ-सफाई व पर्यावरण पर पड़ रहा है। ऐसे में यह सख्ती की जा रही है। नई नियमावली में अपशिष्ट को तीन वर्गों में बांटा गया है।

इसमें जैविक (बायोडिग्रेडेबल), अजैविक (नान बायोडिग्रेडेबल) और घरेलू कूड़े को अलग-अलग करके कूड़ेदान में रखना होगा। संस्थानों व प्रतिष्ठानों में गीला कचरा (बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट) को यथासंभव कंपोस्टिंग या बायो मिथेनाइजेशन तकनीक के जरिए वहीं पर निस्तारित करना होगा।

नए नियम में और क्या है?

1. कार्यक्रम करने के बाद खुद करनी होगी सफाई : अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग हैं तो आयोजक को कार्यक्रम समाप्त होने पर सफाई करानी होगी। अन्यथा क्षेत्रफल व कचरे के हिसाब से जुर्माना देना होगा। फेरी व पटरी दुकानदारों को बंद डिब्बा रखना होगा, जिससे उसी में कूड़ा एकत्र हो सके।

2. नाली में कूड़ा फेंका तो कॉलोनी वाले करेंगे सफाई : कॉलोनी में गदंगी को लेकर भी सख्ती दिखाई गई है। अब कूड़ा फेंकने पर कॉलोनी वालों को ही साफ कराना होगा। आवासीय समितियों के अंदर की गलियों को समिति वालों को ही साफ कराना होगा। गंदगी को एक स्थान पर एकत्र करके निकाय की कूड़ा गाड़ी को देना होगा। लंगर या पूजा पंडलों में कूड़ादान अनिवार्य रूप से रखना होगा।

3. सड़क से लेकर रेलवे तक के नियम सख्त : सड़क से लेकर रेलवे तक के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। इसमें सार्वजनिक स्थानों, सड़कों या अन्य किसी स्थान पर कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित कर दिया गया है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट, गलियों में स्थित घर, होटल, पार्क, मॉल, सरकारी या निजी आवासीय कालोनियों, समितियों, दुकानों, कार्यालयों, वाणिज्यिक अधिष्ठान, एयरपोर्ट, रेलवे, उद्योगों को अलग-अलग कूड़े रखने और उसे निस्तारित करने की व्यवस्था करनी होगी।
कहां कितने रुपए का लगेगा जुर्माना

मद बड़े नगर निगम छोटे नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत
गाड़ी से गंदगी फेंकने या थूकने पर 1000 750 500 350
सर्वाजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर 500 400 300 200
स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 500 400 300
कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर 2000 1500 1200 1000

खुले में जनवरों को शौच कराने पर
500 300 200 100
घरों का मलबा सड़क किनारे रखने पर 3000 2500 1500 1000
नाली व सीवर में चोक करने वाला सामान डालने पर 500 300 200 100

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