Income Tax : करदाताओं के लिए सात जून को शुरू होगा ई-फाइलिंग पोर्टल

May 21, 2021
Source: https://navbharattimes.indiatimes.com/
  • इनकम टैक्स के नए ई-फाइलिंग पोर्टल को तैयार कर लिया गया है।
  • विभाग का मौजूदा पोर्टल एक से छह जून तक ब्लैक आउट अवधि में रहेगा।
  • सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्सपेयर जरूरी दस्तावेज 1 जून से पहले अपलोड कर लें।

नई दिल्ली
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CDBT) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसका इस्तेमाल आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने और अन्य कर संबंधित कार्यों के लिए किया जा सकेगा।

आईटीआर दाखिल करने के लिए होगा इस्तेमाल
Income Tax Department करदाताओं के अनुकूल आयकर रिटर्न भरने के लिये नई वेबससाइट सात जून को पेश करेगा। मौजूदा वेब पोर्टल को इस दौरान हटा दिया जाएगा। मौजूदा पोर्टल एक जून से छह जून तक ‘ब्लैकआउट अवधि’ में रहेगा। सीबीडीटी (CBDT) ने करदाताओं से कहा कि अगर कोई जरूरी दस्तावेज जमा करना है या अपलोड अथवा डाउनलोड करना है, उसे एक जून से पहले पूरा कर लें ताकि पोर्टल बंद (एक से छह जून) रहने के दौरान कोई समस्या नहीं हो।

सात जून को चालू हो जाएगा नया पोर्टल
विभाग के ‘सिस्टम’ निदेशालय ने बुधवार को सूचित किया कि पुराने पोर्टल-डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग .गॉव.इन (www.incometaxindiaefiling.gov.in) से नये पोर्टल-डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सगॉव.इन (www.incometaxgov.in) पर जाने का काम पूरा हो गया है। इसे सात जून से चालू कर दिया जाएगा।

पुराना पोर्टल एक से छह जून तक उपलब्ध नहीं होगा
आदेश के अनुसार, ‘‘नये पोर्टल (New Portal) की शुरूआत के क्रम में मौजूदा पोर्टल एक जून से छह जून के लिये करदाताओं और अन्य बाहरी लोगों के लिये उपलब्ध नहीं होगा।’’ सीबीडीटी ने बयान में कहा, ‘‘पुराने पोर्टल से नये पोर्टल पर जाने और उसके शुरू होने के दौरान कुछ समय के लिये करदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों से धैर्य रखने का आग्रह किया जाता है...।’’

शिकायत के निपटारे के लिए 10 जून की बात तारीख तय करने की सलाह
बयान के अनुसार, ‘‘इससे करदातओं को कोई समस्या नहीं होगी। आयकर विभाग (Income Tax Department) इस अवधि के दौरान किसी तरह के अनुपालन को लेकर कोई समय तय नहीं करेगा।’ आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोई भी सुनवाई या शिकायत के निपटारे के लिए 10 जून के बाद की तारीख तय करें, ताकि तब तक करदाता नए सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें।

आदेश में यह भी कहा गया कि इस दौरान करदाता (Tax Payers) और विभाग के अधिकारी के बीच निर्धारित कोई भी कार्य स्थगित किया जा सकता है। नया वेब पोर्टल छह व्यापक श्रेणियों में नये फीचरों से लैस होगा और इससे करदाताओं को जल्द रिफंड (Refund) जारी करने में भी मदद मिलेगी। नये पोर्टल में करदाताओं की सुविधा के लिये कई तरह की सहायता के उपाय भी किये गये हैं।

 

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