ताजा खबरें भारतीय पक्षकार मध्यस्थता के लिए विदेशी सीट चुन सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

Apr 22, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अनुबंध में शामिल पक्ष में जो भारतीय नागरिक हैं या भारत में निगमित कंपनियां हैं, भारत के बाहर मध्यस्थता के लिए एक सीट चुन सकते हैं। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के भारतीय नागरिक होने पर भी भारत के बाहर मध्यस्थता की सीट निर्धारित करने में पक्षकारों की स्वायत्तता के रास्ते में कुछ नहीं खड़ा है। पीठ पीएएसएल विंड सॉल्यूशंस लिमिटेड लिमिटेड बनाम जीई पावर कंवर्जन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या भारत में निगमित दो कंपनियां भारत के बाहर मध्यस्थता के लिए एक मंच चुन सकती हैं?

इस मामले में, दो कंपनियों के बीच एक अनुबंध दर्ज किया गया था, दोनों को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित किया गया था। खंड 6 ( मध्यस्थता खंड) में प्रदान किया गया था कि उनके बीच के विवादों को इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सुलह और मध्यस्थता के नियम के तहत संदर्भित किया जाएगा और अंत में ज्यूरिख में मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा। जैसा कि अंततः कंपनियों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के समक्ष मध्यस्थता के लिए इसे संदर्भित किया गया था। दोनों पक्षों में से एक ने प्रारंभिक आवेदन दायर किया, जिसमें मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को इस आधार पर चुनौती दी गई कि दो भारतीय पक्ष मध्यस्थता की एक विदेशी सीट नहीं चुन सकते। इस आपत्ति को मध्यस्थ ने खारिज कर दिया जिन्होंने कार्यवाही जारी रखी और अंतिम अवार्ड पारित किया। सफल पक्ष ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 47 और 49 के तहत प्रवर्तन कार्यवाही दायर की।

शीर्ष अदालत के समक्ष अपीलकर्ता कंपनी ने कहा कि:

(1) दो भारतीय पक्ष भारत के बाहर मध्यस्थता की सीट नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऐसा करना अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) और धारा 34 (2 ए) के साथ पढ़ते हुए भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के के विपरीत होगा।

(2) मध्यस्थता अधिनियम के भाग II के तहत चिंतनित विदेशी अवार्ड केवल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से उत्पन्न होते हैं। "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता", जैसा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (एफ) में परिभाषित किया गया है, यह स्पष्ट कर देगा कि जब पक्ष भारत के बाहर मध्यस्थता करते हैं तो एक विदेशी तत्व होना चाहिए, विदेशी तत्व जिसमें कम से कम एक पक्ष विदेशी हो , या भारत के अलावा किसी अन्य देश का एक नागरिक हो, या भारत के अलावा किसी अन्य देश में रहने वाला हो या भारत के बाहर निगमित एक कॉरपोरेट निकाय हो। इस कारण से, वर्तमान मामले में पारित अवार्ड को मध्यस्थता अधिनियम के भाग II के तहत विदेशी अवार्ड के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है।

(3) जब दो भारतीय कंपनियों के बीच ज्यूरिख में किए गए अवार्ड में कोई विदेशी तत्व शामिल नहीं है, तो इस तरह का अवार्ड मध्यस्थता अधिनियम के भाग I या भाग II के तहत चुनौती या प्रवर्तन का विषय नहीं हो सकता है।

(4) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (3) और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 4 के बीच सिरे से एक संघर्ष है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व को प्रबल होना चाहिए। इन सामग्रियों को संबोधित करने के लिए, बेंच, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और हृषिकेश रॉय शामिल हैं, ने मध्यस्थता अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और विभिन्न मिसालों का उल्लेख किया और निम्नलिखित अवलोकन किए:

मध्यस्थता अधिनियम का भाग I और भाग II परस्पर अनन्य हैं मध्यस्थता अधिनियम चार भागों में है। भाग I मध्यस्थता से संबंधित है जहां सीट भारत में है और विदेशी सीट की मध्यस्थता के लिए कोई आवेदन नहीं है। इसलिए,ये मध्यस्थों की नियुक्ति, मध्यस्थता की शुरुआत, एक अवार्ड बनाने और पूर्वोक्त अवार्ड को चुनौती देने के साथ-साथ ऐसे अवार्ड के निष्पादन से निपटने में एक पूर्ण कोड है। दूसरी ओर, भाग II मध्यस्थ कार्यवाही से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। यह केवल भारत में एक विदेशी अवार्ड के प्रवर्तन से संबंधित है, जैसा कि परिभाषित किया गया है।

धारा 45 अकेले में वर्णित परिस्थितियों में मध्यस्थता के लिए पक्षकारों का उल्लेख करती है। इस अपवाद को छोड़कर, किसी भी स्थिति में, भाग II भारत के बाहर के देश में शुरू होने पर एक बार मध्यस्थ कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। धारा 23 अनुबंध अधिनियम अनुबंध की स्वतंत्रता को जनता के लिए स्पष्ट और निर्विवाद नुकसान के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है, भले ही किसी विशेष मामले के तथ्य सार्वजनिक नीति के अच्छी तरह से स्थापित ' सिरों 'में निहित क्रिस्टलीकृत सिद्धांतों के भीतर न हों।

फिर यह सवाल उठता है कि क्या भारत की सार्वजनिक नीति में ऐसा कुछ है, जैसा कि समझा जाता है, जो दो भारतीय व्यक्तियों के पक्ष होने की स्वायत्तता को भारत के बाहर एक तटस्थ मंच पर उनके विवादों का उल्लेख करते हुए मध्यस्थता की स्वायत्तता प्रदान करता है। धारा 28, 34 मध्यस्थता अधिनियम अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए), जब धारा 2 (2), धारा 2 (6) और धारा 4 के साथ पढ़ी जाती है, तो यह प्रदान करती है कि अगर मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है, जो अन्य अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (यानी एक मध्यस्थता जहां पक्षकारों में से कोई भी, अन्य बातों के साथ, एक विदेशी देश का नागरिक है या किसी विदेशी देश में बसा निवासी है) की किसी मध्यस्थता के अलावा है, मध्यस्थ ट्रिब्यूनल समय के लिए मूल कानून के अनुसार विवाद का फैसला करेगा जो भारत में लागू होता है। अपीलार्थी का तर्क यह था कि दो भारतीय पक्ष भारत के मूल कानून से बाहर नहीं हो सकते हैं और इसलिए, भारत में मध्यस्थता के लिए सीमित होना चाहिए, भारतीय सार्वजनिक नीति, इन दो वर्गों में परिलक्षित, के रूप में प्रबल होनी चाहिए।

"52. यह देखा जा सकता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (ए) भारत के अलावा किसी अन्य देश में दो भारतीय पक्षों के बीच की जा रही मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं देती है, और इसे तर्क की कुछ यातनापूर्ण प्रक्रिया द्वारा आयोजित नहीं किया जा सकता है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में तटस्थ मंच पर दो भारतीय पक्षों को अपने विवादों को हल करने से रोका जा सकता है। एक ऐसे भारतीय नागरिक का ही उदाहरण लें, जो भारत के बाहर किसी देश में निवास करता है। ऐसे भारतीय नागरिक और भारतीय नागरिक के बीच कोई भी विवाद, जो भारत में बसा निवासी है, धारा 2 (1) (एफ) (i) और, परिणामस्वरूप, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 (1) (बी) के प्रावधानों को आकर्षित करेगा जिस स्थिति में दो भारतीय नागरिक विवाद की सामग्री के रूप में लागू होने वाले निर्दिष्ट कानून के नियमों के अनुसार भारत में अपना विवाद तय करने के हकदार होंगे, जिन्हें भारतीय कानून की आवश्यकता नहीं है।

यह, अपने आप में, एक मजबूत संकेतक है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 को मि हिमानी द्वारा सुझाए गए तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है।" वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 "हम पहले ही देख चुके हैं कि" अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता ", जब इसका उपयोग मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (2) में किया जाता है, धारा 2 (1) (एफ) में निहित परिभाषा का उल्लेख नहीं करता, बल्कि उस मध्यस्थता का संदर्भ होगा जो भारत के बाहर होती है, मध्यस्थता अधिनियम के भाग II के तहत ऐसी मध्यस्थताओं में दिए गए अवार्ड को लागू किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 10 (1) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, और मध्यस्थता अधिनियम दोनों भागों I और II के तहत आने वाले आवेदन या अपील पर लागू होती है। जब भाग 1 के तहत ऐसे मध्यस्थता से आवेदन या अपील की जाती है, जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है, निस्संदेह, धारा 2 (1) (एफ) में "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" की परिभाषा को नियंत्रित करेगी। हालांकि, जब भाग II के लिए आवेदन किया जाता है, तो "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" में मध्यस्थता के स्थान का संदर्भ होता है जो भारत के बाहर होने वाली मध्यस्थता के अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय है।

इस प्रकार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 47 के स्पष्टीकरण के बीच कोई टकराव नहीं है, क्योंकि एक मध्यस्थता के परिणामस्वरूप एक विदेशी अवार्ड प्राप्त होता है, जिसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 44 के तहत परिभाषित किया जाएगा जोवाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत एक उच्च न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य होगा ना कि धारा 10 (2) या धारा 10 (3) के तहत जिला अदालत के तहत। "

केस: पीएएसएल विंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम जीई पावर कंवर्जन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [सीए 2147/ 2021]

पीठ: जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय

वकील : वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार हिमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता नकुल दीवान

उद्धरण: LL 2021 SC 226
 

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