अरावली वन भूमि से अवैध निर्माण हटाने के लिये त्वरित कार्रवाई का हरियाणा सरकार को निर्देश

Jun 08, 2021
Source: navbharattimes.indiatimes.com

नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा सरकार को अरावली वन भूमि से अवैध निर्माण हटाने के लिये त्वरित कार्रवाई करने के लिये कहा है। एनजीटी ने अपने आदेश की समीक्षा करने के लिये 10 फार्म हाउस मालिकों की ओर से दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जिस भूमि का जिक्र किया गया है वह वन भूमि है और उसपर हुआ निर्माण अवैध है। एजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की अगुआई वाली पीठ ने हरियाणा सरकार की यह बात स्वीकार कर ली कि वन क्षेत्र की पहचान कर ली गई है और अतिक्रमण

नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा सरकार को अरावली वन भूमि से अवैध निर्माण हटाने के लिये त्वरित कार्रवाई करने के लिये कहा है। एनजीटी ने अपने आदेश की समीक्षा करने के लिये 10 फार्म हाउस मालिकों की ओर से दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जिस भूमि का जिक्र किया गया है वह वन भूमि है और उसपर हुआ निर्माण अवैध है। एजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की अगुआई वाली पीठ ने हरियाणा सरकार की यह बात स्वीकार कर ली कि वन क्षेत्र की पहचान कर ली गई है और अतिक्रमण हटाने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस काम में और समय लगेगा। हरियाणा सरकार ने अधिकरण को बताया कि वन क्षेत्र की पहचान के लिये जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया था, जिन्होंने संबंधित रिपोर्टें सौंप दी हैं। अधिकरण ने हरियाणा सरकार को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

 

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