ITR: FY20 का इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने में हो गई चूक या गलती? 31 मई तक है ठीक कराने का मौका

May 03, 2021
Source: https://www.zeebiz.com/

ITR: सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वालों को बड़ी राहत दी है. कारोबारी साल 2020 के लिए Tax compliance और ITR की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी गई है. इसमें 2019-20 के कारोबारी साल के लिए रिवाइज्ड रिटर्न (revised return) दाखिल करना भी शामिल है. कोरोना की वजह से यह फैसला लिया गया.

लोगों ने की थी अपील (People appealed)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि उससे टैक्स अनुपालन (Tax compliance) में छूट के लिए कई लोगों ने अनुरोध किया था. इसके बाद सरकार ने शनिवार को विभिन्न Tax compliance के लिए समय सीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया. जिसके तहत कारोबारी साल 2019-20 के लिए देरी से या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना शामिल है. वहीं सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि COVID-19 महामारी के कारण पैदा हुए हालात और देश भर में टैक्सपेयर्स, कर सलाहकारों और दूसरे स्टेक होल्डर्स की अपील के मद्देनजर इनकी समय सीमा बढ़ाई गई है.

31 मई 2021 तक बढ़ी डेट (Date extended till 31 May 2021)
सीबीडीटी ने कहा कि Assessment Year 2020-21 के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तारीख पहले 31 मार्च 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया गया है. इसी तरह अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न, नोटिस में दिए गए समय या 31 मई 2021 तक दाखिल किया जा सकेगा. इसी तरह कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स को लेकर कमिश्नर के सामने 31 मई तक अपील कर सकता है. पहले इसकी डेट 30 अप्रैल थी.

CBDT ने दी राहत (CBDT provided relief)
इसी प्रकार डिस्प्यूट रेजॉल्यूशन पैनल के ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट भी 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है. वहीं धारा 144 C के तहत DRP को खारिज करने के लिए आपत्ति दाखिल करने की तिथि को 31 मई तक कर दिया गया है. CBDT ने धारा 194-IA, 194-IB और 194M के तहत 30 अप्रैल तक भरी जानी वाली कर कटौती और स्टेटमेंट या चालान की तिथि को भी 31 मई तक बढ़ा दिया है. 

कोरोना की वजह से फैसला (Decision taken because of Corona)

बता दें कि देश में फरवरी की शुरुआत से कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर शुरू हो गई थी. ऐसे में कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू कर दी गईं थी. इसके चलते लोग और व्यापारी वर्ग Assessment Year 2020-21 की ITR दाखिल नहीं कर पाए थे. वहीं कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यदि अगले दो हफ्तों में कोविड की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इन समय सीमाओं को और आगे बढ़ाना होगा.

 

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