UP: नदी नालों में शव प्रवाहित किया तो लगेगा जुर्माना, तीन हजार रुपये तक के अर्थदंड का प्रविधान; यहां पढ़ें पूरी खबर
Source: https://www.jagran.com/
लखनऊ, जागरण संवाददाता। अब शहरों में नदी, नाले व तालाबों में मानव या पशुओं के शव प्रवाहित करने पर तीन हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। नगर पंचायत वाले कस्बों में रहने वालों पर 500 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है। नगर पालिका परिषद वाले शहरों में एक हजार रुपये व छह लाख से कम आबादी वाले शहरों में दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। साथ ही घर में यदि जल जमाव के कारण रोगवाहक विषाणु पैदा होते हैं तो पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
छह लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों को चार हजार, नगर पालिका परिषद में रहने वालों को तीन हजार व नगर पंचायतों में दो हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। शहरों को साफ सुथरा रखने व कचरा प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार नगरीय निकायों में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 लागू करने जा रही है। नियमावली के लागू होने से नगरीय निकायों में बड़े पैमाने पर कबाडिय़ों को भी रोजगार मिलेगा। नगरीय निकाय अपने-अपने यहां कबाड़ का काम करने वालों को जोड़ेंगे। कचरे से जो कबाड़ निकलेगा, उसे बेचकर निकाय अपनी आय भी बढ़ा सकेंगे। नियमावली में प्रदूषण कम करने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। प्रदूषण फैलाने वालों से नगरीय निकाय मौके पर ही जुर्माना वसूल सकेंगे।
सफाई कर्मियों की सुरक्षा के भी प्रबंधः नियमावली में सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। हर साल बगैर सुरक्षा उपकरण के मैनहोल की सफाई के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने के कारण काफी संख्या में सफाई कर्मियों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए सरकार ने अब बगैर सुरक्षा उपकरण सफाई कराने वाली एजेंसी व ठेकेदारों के खिलाफ सख्ती करने का निर्णय लिया है। सरकार ने नियमावली में ही सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण देने के लिए नियम बना दिए हैं। बगैर सुरक्षा उपकरण के सेप्टेज, गंदे नाले या मैनहोल में सफाई कर्मचारियों से काम करते हुए पकड़े जाने पर संबंधित एजेंसी व ठेकेदार पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर पंचायत वाले शहरों में यह जुर्माना दो हजार रुपये रखा गया है। साथ ही हर साल सफाई कर्मचारियों को दो हजार रुपये वर्दी के लिए भी दिए जाएंगे।