मुख्य सुर्खियां मध्य प्रदेश सरकार ने 'मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रीलिजन एक्ट, 2020' को अधिसूचित किया

Apr 01, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in/

मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार (27 मार्च) को 'मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2020' को अधिसूचित किया, जिसके तहत किसी को भी शादी का इस्तेमाल कर धर्म बदलने के लिए मजबूर करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार (26 मार्च) को विधेयक (अब अधिनियम) को अपनी सहमति दे दी। कानून राजपत्र अधिसूचना (दिनांक 27 मार्च 2021) में प्रकाशित किया गया है।

इस अधिनियम की प्रस्तावना - "गलत बयानी, प्रलोभन, धमकी या बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, विवाह या किसी कपटपूर्ण साधन से और किसी भी तरह से जुड़े मामलों या घटनाओं के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने पर रोक लगाकर धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला अधिनियम।"

अधिनियम में प्रमुख प्रावधान एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन पर प्रतिबंध। [धारा 3] कोई भी व्यक्ति या तो सीधे या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति को गलत बयानी, प्रलोभन, धमकी या बल का उपयोग, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, विवाह या किसी कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरित करने या बदलने का प्रयास नहीं करेगा और न ही कोई व्यक्ति इस तरह का धर्मांतरण करेगा या षडयंत्र करेगा:

इसके अलावा, अगर कोई इस प्रावधान के उल्लंघन में धर्मांतरित करता है, तो ऐसे धर्मांतरण को शून्य माना जाएगा। [धारा 3] धर्म परिवर्तन के खिलाफ शिकायत [धारा 4] इस प्रावधान के तहत पुलिस पूछताछ / जांच तब तक वर्जित है, जब तक कि धारा 3 के उल्लंघन में परिवर्तित किसी व्यक्ति, या उसके माता-पिता, या भाई-बहन या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या न्यायालय की अनुमति के साथ रक्त, विवाह या दत्तक, गॉर्ड‌ियनश‌िप या कस्टोडियनश‌िप द्वारा, उस प्रभाव की लिखित शिकायत नहीं दी जाती है। [धारा 4]

धारा 3 के उल्लंघन के लिए सजा [धारा 5] कानून के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के तहत प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति को कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, और जो पांच साल तक का हो सकता है और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा (जो 25,000 रुपए से कम नहीं होगा)। अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि धारा 3 का उल्लंघन नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के संबंध में किया जाता है, तो उसे ऐसे कारावास की सजा दी जाएगी जो दो वर्ष से कम नहीं होगी - जो कि हो सकती है दस साल तक बढ़ जाए और यह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा (50,000 रुपए से कम नहीं)।

यह यह भी प्रदान करता है कि जो भी अपने धर्म के अलावा किसी भी धर्म के व्यक्ति से शादी करने का इरादा रखता है और अपने धर्म को इस तरह से छिपाता है कि वह जिस व्यक्ति से शादी करने का इरादा रखता है, उसका मानना ​​है कि उसका धर्म वास्तव में वही है,

जो उसने बताया है, ऐसे कृत्य के लिए कारावास से दंडित किया जाए जो 3 वर्ष से कम न हो, लेकिन जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माना भी देय होगा, जो 50,000 / - रुपए से कम नहीं होगा। मास कनवर्जन - अधिनियम यह प्रदान करता है कि जो भी बड़े पैमाने पर धर्मांतरण (कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए) करते पाया जाता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल से कम नहीं होगा लेकिन जो दस साल तक का हो सकता है और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा जो 100000 से कम नहीं होगा। [खंड 5] धारा 6 में यह प्रावधान है कि धारा 3 के उल्लंघन में की गई कोई भी शादी शून्य मानी जाएगी। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र [खंड 7]

धारा 4 अर्थात, धारा 3 के उल्लंघन में परिवर्तित व्यक्ति, या उसके माता-पिता, या भाई-बहन या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या परिवर्तित किए गए किसी व्यक्ति द्वारा, न्यायालय की अनुमति के साथ, रक्त, विवाह या दत्तक या संरक्षकता से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा विवाह को शून्य घोषित करने की याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस तरह की याचिका को फैमिली कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और जहां फैमिली कोर्ट की स्थापना नहीं है, वहां की कोर्ट लोकल लिमिट के भीतर फैमिली कोर्ट का अधिकार क्षेत्र रखती है जिसमें- (a) विवाह किया गया था, (b) प्रतिवादी याचिका की प्रस्तुति के वक्त निवास करती है, (c) या तो विवाह के लिए पक्षकार अंतिम रूप से एक साथ रहते हैं, (d) जहां याचिकाकर्ता याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर रहता है। [अनुभाग 7] वंशानुक्रम अधिकार [धारा 8] दिलचस्प बात यह है कि अधिनियम में यह प्रावधान है कि भले ही धारा 6 में प्रावधान है कि धारा 3 के उल्लंघन में किया गया कोई भी विवाह शून्य माना जाता है और धारा 7 के तहत न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, लेकिन धारा 3 के विरोध में धर्मातरण के बाद हुए विवाह के बाद यदि कोई बच्चा पैदा होता है, तो वह वैध माना जाएगा। साथ ही, ऐसे बच्चे द्वारा संपत्ति का उत्तराधिकार पिता की विरासत को नियंत्रित करने वाले कानून के अनुसार विनियमित किया जाएगा। हालांकि, ऐसे बच्चे को उसके पिता के अलावा किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। [धारा 8]

भरण-पोषण का अधिकार [धारा9] अधिनियम उस महिला को भरण-पोषण का अधिकार देता है, जिसकी शादी की धारा 7 के तहत शून्य घोषित की जाती है और इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे भरण-पोषण के हकदार होंगे, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 में प्रदान किया गया है। [खंड 9] धर्म परिवर्तन से पहले घोषणा [धारा 10] जो अपने धर्म को स्वैच्छिक रूप से परिवर्तित करने की इच्छा रखता है,

उसे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कम से कम 60 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा करनी होगी। यह इस रूप में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि धर्मांतरण स्वतंत्र इच्छा से किया जा रहा है और वह व्यक्ति अपने धर्म को बिना बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, खरीद के बिना परिवर्तित करना चाहता है ऐसा करने में विफलता एक ऐसी सजा को कारावास को आमंत्रित करेगी, जो तीन साल से कम नहीं होगा, लेकिन 5 साल तक का हो सकता है और जुर्माना (50,000 से कम नहीं) के लिए भी उत्तरदायी होगा। सूचना मिलने पर डीएम ऐसे पूर्व नोटिस की पावती देंगे। डीएम की पूर्व मंजूरी के बिना इस धारा के तहत किए गए अपराध का संज्ञान लेने पर कोर्ट पर रोक लगा दी है। [धारा 10] एक संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा [धारा 11]

यदि कोई संस्था या संगठन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो संगठन या संस्था के मामलों के प्रभारी व्यक्ति को धारा 5 के तहत सजा के अधीन किया जाएगा। इसके अलावा, किसी भी कानून के तहत संगठन या संस्था का समय के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। [धारा 11] बर्डन ऑफ प्रूफ [धारा 12] धार्मिक रूपांतरण गलत बयानी, खरीद, धमकी या बल का उपयोग, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, शादी या किसी धोखाधड़ी के माध्यम से नहीं हुआ था, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त पर होगा है। [धारा 12] जांच [धारा14] पुलिस उप-निरीक्षक के रैंक से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी अपराध की जांच नहीं करेगा। [धारा14]
 

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