हिंदू महिला अपने माता-पिता की ओर अपने उत्तराधिकारी के साथ "पारिवारिक समझौते' में शामिल हो सकती है : सुप्रीम कोर्ट

Feb 27, 2021
Source: hindi.livelaw.in

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू महिला अपने माता-पिता की ओर अपने उत्तराधिकारी के साथ " पारिवारिक समझौते' में शामिल हो सकती है। पृष्ठभूमि के तथ्य बदलू, कृषि भूमि का कार्यकाल धारक था। उसके दो बेटे बाली राम और शेर सिंह थे। वर्ष 1953 में शेर सिंह का निधन हो गया और उनकी विधवा जगनो बच गई।

शेर सिंह की मृत्यु के बाद, उसकी विधवा को अपने दिवंगत पति का हिस्सा विरासत में मिला, यानी, बदलू के स्वामित्व वाली कृषि संपत्ति का आधा हिस्सा।

जगनो के भाई के बेटों ने 1991 में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उक्त कृषि भूमि के कब्जे में मालिकों के रूप में घोषणा की मांग की गई थी।

उन्होंने दावा किया कि आधे हिस्से में हिस्सेदार जगनो का परिवार की जमीन में हिस्सा था जिसमें जो भाई के बेटे भी शामिल हैं। लिखित बयान को ध्यान में रखते हुए, जिसमें जगनो ने इस दावे को स्वीकार किया, ट्रायल कोर्ट ने एक सहमति डिक्री पारित की। बाद में, जगनो के पति के भाई के वंशज ने एक मुकदमा दायर कर दावा किया कि यह सहमति डिक्री अवैध है। इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया और बाद में उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को खारिज कर दिया।

जगनो के भाइयों के उत्तराधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। उनका एक तर्क यह था कि एक विवाहित महिला के रूप में जगनो, अपने ही भाइयों के उत्तराधिकारियों के साथ 'पारिवारिक समझौता' करने के लिए सक्षम नहीं थी। मामले में निम्नलिखित मुद्दे थे:

(1 ) क्या 19.08.1991 के सिविल सूट नंबर 317/1991 में पारित डिक्री को भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता है ?; तथा

(२) क्या प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (जगनो के भाई के बेटे) प्रतिवादी संख्या 4(जगनो ) के लिए अजनबी थे, इसलिए उसे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ किसी भी पारिवारिक व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए अक्षम कर दिया?

अदालत ने कहा कि इस तथ्य के मद्देनज़र कि सहमति डिक्री 19.08.1991 को मुकदमे के विषय से संबंधित है, इसलिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (2) (vi) के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं था और इसे बहिष्करण खंड द्वारा कवर किया गया था। दूसरे मुद्दे पर जवाब देने के लिए, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने राम चरण दास गिरजानंदिनी देवी और अन्य, 1965 (3) SCC 841, को संदर्भित किया जिसमें परिवार की उस अवधारणा के बारे में चर्चा की गई है, जिसके संबंध में पारिवारिक समझौता किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि परिवार के समझौते के तहत लाभ लेने वाले हर पक्ष को किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और संपत्ति का संभावित दावा या यहां तक ​​कि दावे का एक हिस्सा भी हो सकता है। कोर्ट ने काले और अन्य बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन (1976) 3 SCC 119 का भी हवाला दिया जिसमें यह कहा गया था कि

"परिवार" शब्द को एक व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए ताकि इसकी तह में केवल करीबी रिश्ते या कानूनी उत्तराधिकारी ही शामिल न हों, बल्कि वे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनके पास कुछ तरह का टाईटल हो सकता है, दावे का एक प्रकार या उनके पास एक उत्तराधिकार हो सकता है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा : "धारा 15 (1) (डी) के अवलोकन से संकेत मिलता है कि पिता के वारिसों में वो शामिल हैं, जो उत्तराधिकारी हो सकते हैं। जब एक महिला के पिता के उत्तराधिकारी को ऐसे व्यक्ति के रूप में शामिल किया जाता है जो संभवतः वो वारिस हो सकता है, यह नहीं माना जा सकता है कि वे अजनबी हैं और परिवार की महिला को सदस्य की योग्यता नहीं देते हैं। वर्तमान मामले में, श्रीमती जगनो, जो कि शेर सिंह की विधवा के रूप में, जिनकी मृत्यु 1953 में हुई थी, कृषि भूमि में आधा हिस्सा पाने के लिए वारिस थीं और वह पूर्ण मालिक बनी थीं जब उन्होंने समझौते में प्रवेश किया। हम, इस प्रकार, अपीलकर्ताओं के लिए पेश विद्वान वकील की दलीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि प्रतिवादी-उत्तरदाता परिवार के लिए अजनबी थे। "

केस : खुशी राम बनाम नवल सिंह [ सिविल अपील संख्या 5167/ 20104 ]

पीठ : जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी

वकील : एडवोकेट रणबीर सिंह यादव, सीनियर एडवोकेट मनोज स्वरूप

उद्धरण : LL 2021 SC 106

 

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