100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर मसौदा जारी : केंद्र

Aug 17, 2021
Source: https://www.jagran.com/

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पीवीसी समेत 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक की विभिन्न श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर सभी हितधारकों से आपत्तियां मांगी गई हैं। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा यह जानकारी जस्टिस एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष दी गई।

इस पर पीठ ने कहा, हमें उम्मीद और विश्वास है कि भारत सरकार मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियों को अंतिम रूप देने के बाद उपयुक्त आदेश और निर्देश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगी।

शीर्ष अदालत चुनाव के दौरान बैनर या होर्डिंग के लिए पीवीसी और क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।

एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं मुख्य चुनाव अधिकारियों को 17 जनवरी, 2019 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए उचित कदम उठाने को कहा था।

याचिकाकर्ता डब्ल्यू एडविन विल्सन ने दलील दी थी कि चुनाव के दौरान विज्ञापनों के लिए पीवीसी और क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की खातिर पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा पांच के तहत कुछ निर्देश जारी करना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इसे आदर्श आचार संहिता में शामिल करने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहिए और सभी संबंधित पक्षों को उपयुक्त निर्देश देना चाहिए।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह केंद्र पर है कि वह अधिनियम में जरूरी संशोधन करे और इस स्तर पर चुनाव आयोग के लिए करने को कुछ भी नहीं है।

 

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