दूसरे देशों से आने वाले हवाई यात्रियों को अब नहीं करना होगा क्वारंटाइन, पढ़िये डीडीएमए की पूरी गाइडलाइन

Feb 14, 2022
Source: https://www.jagran.com

Delhi International Travel Guidelines दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि यदि स्व-स्वास्थ्य निगरानी के तहत यात्रियों में कोरोना के संकेत और लक्षण विकसित होते हैं तो वे तुरंत होम क्वारंटाइन कर लेंगे।

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने स्वास्थ्य अधिकारियों और जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए केंद्र के संशोधित कोरोना दिशानिर्देशों का सोमवार से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर पालन हो। ऐसे में सोमवार सुबह से इसका असर भी देखा जा रहा है। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 फरवरी को देश में हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें क्वारंटाइन के प्रावधान को हटा दिया गया था।

गाइडलाइंस के मुताबिक एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सभी यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म दिखाना होगा।स्क्री¨नग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकाल के तहत चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा। यदि व्यक्ति में कोरोना पाजिटिव होने के लक्षण पाए जाते हैं तो उनके संपर्कों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार मैनेज किया जाएगा।

आगमन के बाद प्रोटोकाल में यह अनिवार्य है कि एक उड़ान में कुल यात्रियों में से दो प्रतिशत की हवाई अड्डे पर रेंडम कोरोना जांच होगी। प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों की पहचान संबंधित एयरलाइनों द्वारा की जाएगी। नमूने ले लेने के बाद उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऐसे यात्री जांच में कोरोना पाजिटिव पाए जाते हैं तो उनके नमूने जीनोमिक परिक्षण के लिए भेजे जाएंगे। सभी यात्री आगमन के अगले 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे। इससे पहले ऐसे यात्रियों को सप्ताह भर के होम क्वारंटाइन से गुजरना पड़ता था।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यदि स्व-स्वास्थ्य निगरानी के तहत यात्रियों में कोरोना के संकेत और लक्षण विकसित होते हैं, तो वे तुरंत अपने को होम क्वारंटाइन कर लेंगे और अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र को अवगत कराएंगे या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075) अथवा राज्य हेल्पलाइन नंबर पर काल करेंगे। यह मानक संचालन प्रक्रिया 14 फरवरी की मध्यरात्रि से अगले आदेश तक वैध रहेगी।

इस व्यवस्था ही समय समय पर समीक्षा की जाएगी।दिशानिर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों के यात्रा विवरण सहित निर्धारित यात्रा से पहले आनलाइन हवाई पोर्टल सुविधा पर स्व-घोषणा पत्र में पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी जमा करनी होगी।

यात्रा करने वाले लोग कोरोना जांच की अपनी नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी अपलोड करेंगे जो यात्रा शुरू करने से 72 घंटे से पहले की नहीं होगी। इसके अलावा पूर्ण प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र भी लोड करेंगे।

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