Delhi Yamuna River: यमुना को प्रदूषित करने वाली दिल्ली की 1,068 औैद्योगिक इकाइयां होंगी सील

Jul 20, 2021
Source: https://www.jagran.com/

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने राजधानी की 1,068 औेद्योगिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश दिया है। इन सभी इकाइयों का बिजली-पानी काटने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम इन इकाइयों की सी¨लग सुनिश्चित करेंगे। आदेश का पालन न होने पर जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि दैनिक जागरण भी पिछले करीब एक सप्ताह से यमुना प्रदूषण को लेकर लगातार समाचार प्रकाशित कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक डीपीसीसी ने दिल्ली के 13 विभिन्न औद्योगिक इलाकों में स्थित इन इकाइयों का निरीक्षण किया तो इन्हें सीधे तौर पर जल प्रदूषित करने का दोषी पाया। इन इकाइयों में जो कामन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) लगे हुए हैं, वे भी या तो खराब पड़े हैं या ठीक से काम करते नहीं पाए गए।यही नहीं, जिन इलाकों में यह इकाइयां चल रही हैं, वहां सामूहिक स्तर पर लगे बड़े सीईटीपी प्लांट भी प्रदूषित जल का ठीक से शोधन नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा, इन इकाइयों का प्रदूषित जल नालों के जरिये सीधे यमुना में पहुंच रहा है।

हैरत की बात यह कि डीपीसीसी की टीम ने फरवरी 2019 से फरवरी 2020 के दौरान जब लगातार दो साल तक इन सभी सीईटीपी संयंत्रों से शोषित जल के नमूने उठाए तो वे सभी डीपीसीसी की लेबोरेट्री में फेल हो गए। कहीं के भी नमूने तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद पांच अप्रैल 2021 को इन सभी इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इन पर पांच पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अंतत: यमुना मानीट¨रग कमेटी, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव हैं, के निर्देश और एनजीटी के भी सख्त रवैये को देखते हुए डीपीसीसी ने मंगलवार शाम उक्त सभी इकाइयां तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश जारी कर दिए।

डीपीसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 ए के तहत निजी बिजली वितरण कंपनियों, जल बोर्ड और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम को इन इकाइयों का बिजली-पानी कनेक्शन काटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आदेश की अनुपालना कराने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को दी गई है।

इन क्षेत्रों में स्थित हैं सील होने वाली इकाइयां

ओखला, मायापुरी, नारायणा, झिलमिल, बादली, लारेंस रोड, मंगोलपुरी, बवाना, नरेला, जीटी करनाल रोड, एसएमई जहांगीरपुरी, उद्योग नगर। 

 

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