दिल्ली के लाखों लोगों को बड़ी राहत, निजी वाहनों में यात्रा के दौरान मास्क न लगाने पर अब नहीं कटेगा चालान

Mar 01, 2022
Source: https://www.jagran.com

डीडीएमए की तरफ से शनिवार को जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि निजी वाहन चालकों को फेस मास्क न लगाने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क न लगाने पर जुर्माने की राशि 2000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया।

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। कोरोना मामलों और संक्रमण दर में गिरावट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निजी वाहनों में यात्रा करने वालों पर अब मास्क की अनिवार्यता को हटा लिया है।यानी निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों को बिना मास्क के पाए जाने पर उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।मगर टैक्सी व कैब सहित सभी सार्वजनिक वाहनों में इसकी छूट नहीं होगी। फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना राशि को भी 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है । इसके साथ ही नाइट कफ्र्यू सहित सभी प्रतिबंध भी हटा लिए गए हैं। यह सभी व्यवस्था सोमवार से लागू मानी जाएगी।

शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद शनिवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए।मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ती है तो जरूरत के मुताबिक प्रतिबंध वापस लगा दिए जाएंगे।

आदेश के अनुसार, स्कूली शिक्षा आगामी 31 मार्च तक हाइब्रिड मोड में रहेगी, यानी आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से कक्षाएं चलती रहेंगी। हाइब्रिड मोड को खत्म करने और एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से सामान्य कक्षाएं शुरू करने की अनुमति भी दे दी गई। हालांकि कोविड संबंधी सतर्कता बरतना आवश्यक होगा।

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि अगर स्कूल बच्चों को बुलाना चाहते हैं तो केजी कक्षा से नौ वीं तक और 11 वीं के बच्चों के अभिभावकों से स्वीकृति लेनी होगी। 10 वीं तथा 12 वीं के बच्चों को लेकर अभिभावकों से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। डीडीएमए ने सभी प्रतिबंधों को हटाते हुए सोमवार से सभी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दे दी है। यानी सोमवार से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है।

रात आठ बजे तक गैर-जरूरी व्यवसायों को बंद करना, बार और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता से खोलने, शादी के कार्यक्रमों में मेहमानों की संख्या को सीमित करने और सार्वजनिक बसों तथा मेट्रो में यात्रियों के खड़े होने सहित सभी कुछ सोमवार से खत्म हो जाएगा। आटो-रिक्शा और कैब में अभी केवल एक समय में केवल दो यात्रियों को ले जाने की अनुमति है, ये भी सोमवार से पूरी क्षमता से चल सकेंगे।

डीडीएमए ने धार्मिक स्थलों के द्वार भक्तों के लिए खोलने के अलावा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर भी रोक हटा दी है। डीडीएमए ने माह की शुरुआत में एक बैठक में सिनेमा हाल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी, जबकि थियेटर और सभागार अब भी बंद थे। डीडीएमए द्वारा सभी प्रतिबंधों को हटाने के फैसले से अब नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हो सकेगा।कोरोना के कम होते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा था कि कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है और लोगों को काम धंधे के नुकसान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।इसलिए सभी प्रतिबंधों को वापस ले लिया है। एक अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से आफ़लाइन काम करेंगे। कोविड के उचित व्यवहार का पालन करना जारी है। सरकार भी कड़ी निगरानी रखेगी।

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