एक गलत आदेश पारित करने पर न्यायिक अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं, केवल लापरवाही को कदाचार नहीं मान सकते : सुप्रीम कोर्ट

Mar 16, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी को बहाल करते हुए कहा कि केवल लापरवाही को न्यायिक अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए कदाचार नहीं माना जा सकता है।

जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि उसके द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है या उसके द्वारा की गई कार्रवाई अलग हो सकती थी। अदालत ने कहा कि राहत-उन्मुख न्यायिक दृष्टिकोण अपने आप में एक अधिकारी की ईमानदारी और अखंडता पर आक्षेप लगाने का आधार नहीं हो सकता है।

अभय जैन 2013 में एक न्यायिक अधिकारी के रूप में शामिल हुए। उन्हें वर्ष 2016 में सेवा से मुक्ति दे दी गई थी। यह उस शिकायत के बाद हुआ कि उन्होंने कुछ उल्टे या परोक्ष उद्देश्यों के साथ और बाहरी कारणों से जमानत आदेश पारित किया था। हालांकि, डिस्चार्ज आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि पूर्ण न्यायालय ने पाया कि प्रोबेशन के दौरान उनकी सेवाएं असंतोषजनक थीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैन द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ दायर आरोप अस्पष्ट प्रकृति के हैं और बाहरी कारणों से जमानत आदेश पारित करने के उक्त आरोप के संबंध में कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है। अपीलकर्ता के साथ सहमति जताते हुए, पीठ ने कहा कि उसके प्रदर्शन के असंतोषजनक होने के बारे में उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी और इसलिए उसे न्यायिक अधिकारी के रूप में सुधार करने के अपने अवसर से वंचित किया गया था।

पीठ ने कहा, "हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण में भी योग्यता पाते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ दायर आरोप अस्पष्ट प्रकृति के हैं और यह कि बाहरी कारणों से जमानत आदेश पारित करने के उक्त आरोप के संबंध में कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में कोई विवरण नहीं दिया गया है कि उक्त बाहरी विचार क्या था या इसके पीछे का मकसद क्या था, बल्कि संदेह के आधार पर केवल एक अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई शिकायत या अन्य सामग्री मौजूद नहीं है जो कि उक्त आरोपों के आधार पर हों।"

अपील की अनुमति देते हुए और अपीलकर्ता की बहाली का आदेश देते हुए, पीठ ने कहा: "हम मानते हैं कि अपीलकर्ता इस अर्थ में लापरवाही का दोषी हो सकता है कि उसने मामले की फाइल को ध्यान से नहीं देखा और हाईकोर्ट के आदेश पर ध्यान नहीं दिया जो उसकी फाइल पर था। इस लापरवाही को कदाचार नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, जांच अधिकारी वस्तुतः अपील की अदालत के रूप में बैठे थे, जमानत देने के आदेश में छेद तलाश रहे थे, तब भी जब उन्हें जमानत आदेश देने के लिए कोई बाहरी कारण नहीं मिला। विशेष रूप से, वर्तमान मामले में, एक निरंतर अवैध आदेशों की कड़ी नहीं थी जो बाहरी विचारों के लिए पारित किए जाने का आरोप लगाया गया है। वर्तमान मामला केवल एक जमानत आदेश के इर्द-गिर्द घूमता है, और वह भी सक्षम अधिकार क्षेत्र के साथ पारित किया गया था। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा साधना चौधरी (सुप्रा) में सही ठहराया गया है, केवल संदेह "कदाचार" का गठन नहीं कर सकता। कदाचार की किसी भी 'संभावना' को मौखिक या दस्तावेजी सामग्री के समर्थन की आवश्यकता है, और वर्तमान मामले में इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है। मैं इस विशेष तथ्य के आलोक में महत्व देता हूं कि वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ अवैध घूस का कोई आरोप नहीं था। जैसा कि इस न्यायालय ने ठीक ही कहा है, ऐसे राहत-उन्मुख न्यायिक दृष्टिकोण अपने आप में किसी अधिकारी की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर आक्षेप लगाने का आधार नहीं हो सकते हैं।" हेडनोट्स: न्यायिक सेवा - न्यायिक अधिकारी की सेवा मुक्ति- लापरवाही को कदाचार नहीं माना जा सकता - राहत-उन्मुख न्यायिक दृष्टिकोण अपने आप में एक अधिकारी की ईमानदारी और अखंडता पर आक्षेप लगाने का आधार नहीं हो सकता है - प्रत्येक न्यायिक अधिकारी से अपनी सेवा के प्रारंभिक चरण में आदेश पारित करने में किसी न किसी प्रकार की या दूसरे तरह की गलती होने की संभावना होती है, जो एक परिपक्व न्यायिक अधिकारी नहीं करेगा। हालांकि, यदि आदेश बिना किसी भ्रष्ट उद्देश्य के पारित किए जाते हैं, तो उसे हाईकोर्ट द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए और उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। (पैरा 69, 54) भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 311(2) - न्यायिक सेवा - जब सरकार जांच करने पर, सही या गलत निष्कर्ष पर पहुंची, कि अपीलकर्ता प्रोबेशन पर अपने पद के लिए अनुपयुक्त था, यह स्पष्ट रूप से दंड के रूप में था और इसलिए, अपीलकर्ता संविधान के अनुच्छेद 311(2) के संरक्षण का हकदार होगा। (पैरा 50) सारांश: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील, जिसने एक न्यायिक अधिकारी की सेवा मुक्ति को बरकरार रखा - अनुमति दी गई - अपीलकर्ता के खिलाफ दायर आरोप अस्पष्ट प्रकृति के हैं और बाहरी कारणों से जमानत आदेश पारित करने के उक्त आरोप के संबंध में कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है। भले ही अपीलकर्ता के कार्य को लापरवाह माना जाता हो, इसे "कदाचार" के रूप में नहीं माना जा सकता है - अपीलकर्ता को सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता सहित सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया जाएगा, लेकिन वो केवल 50% बैकवेज़ का भुगतान पाने का हकदार है, जिसका भुगतान चार महीने की अवधि के भीतर किया जा सकता है। मामले का विवरण अभय जैन बनाम राजस्थान न्यायिक क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट | 2022 लाइव लॉ (SC) 284 | 2022 की सीए 2029 | 15 मार्च 2022 पीठ: जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत सरण वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया, अपीलकर्ता के लिए, प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया

 

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