Indian Railways: ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर गलत हरकत पड़ेगी महंगी, भारी जुर्माना और जेल होगी

Feb 19, 2021
Source: zeebiz.com

रेलवे स्टेशन प्रशासन रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर गंदगी फैलाने वालों पर नजर रखेगा. अगर आप मौके पर पकड़े जाएंगे तो आपको 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. स्टेशन कैम्पस में साफ-सफाई पर विशेष जोर है. सफाई को लेकर पैसेंजर्स को संदेश दिया जा रहा है. (dna)

अगर आप भूल से भी रेल लाइन पार करते हैं, रेलवे कैम्पस में गंदगी फैलाते हैं, चेन खींचते हैं, रेल कैम्पस में झगड़ा करते हैं, प्लेटफार्म से ट्रेन की ओर तय जगह से आगे जाकर झांकना जैसे कार्य करते हैं तो यह अपराध की कैटेगरी में आते हैं. इसके लिए रेल एक्ट में प्रावधान हैं. (रॉयटर्स)

अगर आप जबरदस्ती ट्रेन रोकते हैं तो इसे बड़ा अपराध माना जाता है और इसकी सजा भी बड़ी है. रेलवे एक्ट के तहत ऐसा करने पर दर्ज एफआईआर में आपको 14 साल तक कैद भी हो सकती है. इसके अलावा कैम्पस में जोर-जोर से बातें करना, झगड़ा करने और अभद्र व्यवहार के तहत भी जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है. (रॉयटर्स)

अगर आप प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े हैं और तय सीमा रेखा से आगे बढ़कर आती हुई ट्रेन झांकते हैं तो इस आदत को सुधार लीजिए. इस एक्टिविटी को अपराध की कैटेगरी में शामिल किया गया है. बता दें, प्लेटफार्म किनारे से डेढ़ फीट तक पीली लाइन या पीले रंग के पत्थर लगे होते हैं. ट्रेन आते समय पीली लाइन से बाहर खड़े होने का नियम है. इस लापरवाही पर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत 500 रुपये जुर्माना या एक महीने की सजा होती है.  (PTI)

कई बार देखा जाता है कि पुरुष यात्री ट्रेन में भीड़ होने पर महिला कोच या दिव्यांग कोच में घुस जाते हैं. ऐसा न करें. ऐसे में आप पर रेलवे एक्ट की धारा 162 और दिव्यांग कोच में गैर दिव्यांग के सवार होने पर धारा 155 की तहत कार्रवाई हो सकती है. आपको 500 रुपये का जुर्माना या एक महीने की जेल की सजा हो सकती है. (PTI)

कई बार लोग बेवजह तय स्टेशन से दूर यात्रा के दौरान चेन खींच देते हैं. ऐसा करने पर 1000 रुपये जुर्माना और तीन महीने की कैद होती है. रेलवे की संपत्ति की चोरी करने पर थ्री रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट में तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है.(PTI)

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