पब्लिक ड्यूटी या कार्य के कुछ तत्वों की मौजूदगी स्वयं किसी निकाय को अनुच्छेद 12 के तहत ' राज्य' बनाने के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Dec 10, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ड्यूटी या कार्य के कुछ तत्वों की उपस्थिति स्वयं किसी निकाय को अनुच्छेद 12 ('राज्य' की परिभाषा) के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने ये ठहराते हुए कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक राज्य नहीं है, कहा, "प्राथमिक कार्यों सहित कार्यों और गतिविधियों के एक समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में एसोसिएशन के खिलाफ दायर रिट याचिका पर यह कहते हुए विचार करने से इनकार कर दिया कि यह सरकार की एजेंसी या उपक्रम नहीं है और सरकार का इस पर प्रभावी और व्यापक नियंत्रण नहीं है। अपील पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अन्य प्रासंगिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य और कार्य मोटर वाहनों से संबंधित है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के कार्यों से जुड़ा क्षेत्र नहीं है। ये गतिविधियां एसोसिएशन के सदस्यों के लाभ के लिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से मोटर वाहन या संबद्ध उत्पाद के निर्माण में लगी विभिन्न कंपनियां शामिल हैं। अदालत ने आगे कहा कि एसोसिएशन सरकार द्वारा कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से हावी या नियंत्रित नहीं है।

पीठ ने कहा, "मेमोरेंडम इंगित करता है कि परिषद को महत्वपूर्ण और वास्तविक स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त है। प्रतिवादी संघ केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है और पर्यवेक्षण सीमित और विशिष्ट पहलुओं तक ही सीमित है, जिस पर केंद्र सरकार का प्रभावी और व्यापक नियंत्रण नहीं है।" अदालत ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 में यह आवश्यक है कि मोटर वाहन के प्रत्येक निर्माता या आयातक को उसके द्वारा निर्मित या आयात किए जाने वाले वाहन का प्रोटोटाइप और मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उस एजेंसी द्वारा प्रमाण पत्र निर्दिष्ट संघों / प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

अदालत ने नोट किया, "प्रतिवादी एसोसिएशन को सौंपा गया एक कार्य, जो प्राथमिक नहीं है और प्रतिवादी एसोसिएशन द्वारा निष्पादित उनकी गतिविधियों और कार्यों का एक छोटा सा हिस्सा बनाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राथमिक कार्य सहित कार्यों और गतिविधियों के एक समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।" अदालत ने प्रदीप कुमार विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी (2002) 5 SCC 111 में सात न्यायाधीशों की बेंच के फैसले सहित विभिन्न निर्णयों का भी उल्लेख किया और इस प्रकार कहा:

यह कहा जाना चाहिए कि एक 'राज्य' के रूप में एक निकाय का निर्धारण सिद्धांतों का एक कठोर सेट नहीं है। यह देखा जाना चाहिए कि स्थापित किए गए संचयी तथ्यों के आलोक में, निकाय वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार के नियंत्रण में है या नहीं, भले ही नियंत्रण केवल नियामक हो, चाहे वह क़ानून के तहत हो या अन्यथा, यह निकाय को राज्य बनाने का काम नहीं करेगा। साथ ही, किसी निकाय को अनुच्छेद 12 के दायरे में लाने के लिए सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य के कुछ तत्वों की उपस्थिति अपने आप में पर्याप्त नहीं होगी। (पैरा 6) हेडनोट्सः भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 12 - राज्य - एक निकाय का 'राज्य' के रूप में निर्धारण सिद्धांतों का एक कठोर सेट नहीं है। यह देखा जाना चाहिए कि स्थापित किए गए संचयी तथ्यों के आलोक में, निकाय वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार के नियंत्रण में है या नहीं, भले ही नियंत्रण केवल नियामक हो, चाहे वह क़ानून के तहत हो या अन्यथा, यह निकाय को राज्य बनाने का काम नहीं करेगा। साथ ही, किसी निकाय को अनुच्छेद 12 के दायरे में लाने के लिए सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य के कुछ तत्वों की उपस्थिति स्वयं में पर्याप्त नहीं होगी। (पैरा 6) भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 12 - राज्य - क्या ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक राज्य है - एसोसिएशन के अधिकांश सदस्य ऑटोमोबाइल या उनके घटकों के निर्माताओं से जुड़े हैं और सरकार की सेवा में नहीं हैं। वे निजी खिलाड़ी हैं और मोटर वाहन उद्योग से हैं - एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य और कार्य मोटर वाहनों से संबंधित है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के कार्यों से जुड़ा एक क्षेत्र नहीं है - एसोसिएशन को सौंपा गया एक कार्य, जो प्राथमिक नहीं है और एसोसिएशन द्वारा निष्पादित उनकी गतिविधियों और कार्यों का एक छोटा सा हिस्सा बनाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राथमिक कार्यों सहित कार्यों और गतिविधियों के समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए- एसोसिएशन सरकार की एक एजेंसी या उपक्रम नहीं है। इसके अलावा, सरकार का इस पर प्रभावी और व्यापक नियंत्रण नहीं है। (पैरा 18- 24) भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - रिट क्षेत्राधिकार - एक निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति अनुच्छेद 226 के लिए प्रासंगिक हो सकती है, अनुच्छेद 226 की भाषा पर विचार करते हुए जो कानूनी अधिकार के व्यापक दायरे को समाहित करती है। (पैरा 22) केस : किशोर मधुकर पिंगलीकर बनाम ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 189 पीठ: जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी केस नंबर | दिनांक: एसएलपी (सी) 6637/ 2019 | 10 फरवरी 2022 वकील: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता अभय अनिल अंतूरकर, प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफड़े

 

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