PF अकाउंट से जुड़ा ये काम नहीं निपटाया तो फंस जाएगा पैसा! EPFO जारी कर चुका है अलर्ट

Jun 07, 2021
Source: https://www.zeebiz.com/

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने Employee Provident Fund मेंबर्स को लॉकडाउन के दौरान पैसे निकालने की छूट दी. EPFO जल्दी क्लेम सेटल कर रहा है. इस बीच EPFO ने फिर क्लियर किया है कि आने वाले दिनों में ई-नॉमिनेशन को फाइल किए बिना पैसा नहीं निकाल पाएंगे. EPF खाताधारक अपने खाते में ई-नॉमिनेशन (e-nomination) से किसी भी परिवार के सदस्य को नॉमिनी बना सकता है. ई-नॉमिनेशन के जरिए ऑनलाइन पेंशन क्लेम (Online pension claim) करने में फायदा मिलेगा. ई-नॉमिनेशन के जरिए खाताधारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी ऑनलाइन ही क्लेम कर सकेगा.

नहीं जोड़ा नॉमिनी तो फंसेगा पैसा

अगर Provident Fund अकाउंट होल्डर ने अपने नॉमिनी का सेलेक्शन नहीं किया तो उसका फंड फंस सकता है. EPFO ने यह सर्विस पिछले साल शुरू की थी. तब से अब तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया को खाताधारकों ने पूरा नहीं किया है. लेकिन, अब EPFO इसमें एक कंडीशन जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है. अगर कोई खाताधारक अपने PF account में नॉमिनी को नहीं जोड़ता तो वह अपना पीएफ नहीं निकाल पाएगा. कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा. क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन करना होगा. 

कैसे करें ई-नॉमिनेशन का इस्तेमाल?

EPFO के 'मेंबर सर्विस पोर्टल' पर अपने अकाउंट में लॉग-इन कर सदस्य ई-नॉमिनेशन सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. ई-नॉमिनेशन के लिए जरूरी है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट हो. इसके अलावा मेंबर सर्विस पोर्टल पर आपका फोटो होना जरूरी है. इसके अलावा आपका UAN आधार से भी लिंक होना जरूरी है. आधार के लिंक होने पर ही ओटीपी (OTP) के जरिए अकाउंट वेरिफाई हो सकेगा.

क्या हैं ई-नॉमिनेशन का नियम?

EPFO के मुताबिक, ई-नॉमिनेशन (e-nomination) के लिए कोई भी प्रोविडेंट फंड खाताधारक सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है. हालांकि, अगर व्यक्ति का परिवार नहीं है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की छूट है. लेकिन, परिवार होने पर किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने पर नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाएगा. ई-नॉमिनेशन के लिए आपको आधार नंबर, एड्रेस, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन की हुई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी.

किन बातों का रखें ध्यान

EPFO ने ई-नॉमिनेशन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर के मुताबिक, ऐसे सदस्य जिन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है, वे जैसे ही ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अपने अकाउंट में लॉग-इन करेंगे तो एक मैसेज (pop-up) आएगा. यहां ध्यान रखें कि ऑनलाइन पेंशन क्लेम को फाइल करना नॉमिनेशन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है.

कैसे फाइल करें ई-नॉमिनेशन? (how to add e-nomination)

>सबसे पहले EPFO पोर्टल पर जाएं और लॉग-इन करें. यहां आपको UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा.
>इसके बाद यहां ऊपर टैब में 'View' का ऑप्शन मिलेगा. यहां क्लिक करके प्रोफाइल पर जाएं, अगर आपने अपने फोटो अपलोड नहीं किया है तो कर दें.
>इसके बाद मैनेज (Manage) के टैब पर क्लिक करें और लिंक ई-नॉमिनेशन पर जाएं. यहां अपने नॉमिनी का नाम डाल दें. यहां आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका परिवार है. अगर आप हां का विकल्प चुनते हैं तो आपसे फैमिली की डीटेल्स पूछी जाएंगी. यहीं पर उनकी स्कैन की हुई फोटो भी अपलोड करनी होंगी.
>आप परिवार के सदस्यों के हिसाब से “Add New button" पर क्लिक करके हर सदस्य का विवरण दे सकते हैं. सभी जानकारी भरने के बाद “Save Family Details" पर क्लिक कर दें.
>अब आपको अपने हर फैमिली मेंबर को EPF का कितना शेयर देना है यह तय करें. इसके बाद “Save EPF Nomination" पर क्लिक करें. अगर फैमिली डीटेल्स में पत्नी/बच्चा नहीं होने पर सिस्टम आपसे EPS (एम्प्लॉई पेंशन स्कीम) के नॉमिनेशन की भी जानकारी मांगेगा. यहां आप परिवार के किसी भी सदस्य को बना सकते हैं.
>ई-नॉमिनेशन में अगर फैमिली नहीं होने का विकल्प चुनते हैं तो आपसे सीधे EPF नॉमिनी की डीटेल्स भरने को कहा जाएगा. यहां आप किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डीटेल्स देनी होगी. साथ ही उसका स्कैन फोटो भी अपलोड करना होगा. आप यहां एक से ज्यादा लोगों को भी नॉमिनी में डाल सकते हैं. नॉमिनी बढ़ाने के लिए Add row पर क्लिक करें. सभी डीटेल्स बरने के बाद “Save EPF Details" क्लिक कर दें..
>EPF और EPS के नॉमिनी फाइल करने के बाद आपको नॉमिनेशन को आधार बेस्ड ई-साइन (Aadhaar-based e-Sign) के साथ सेव करना होगा. ई-सिग्नेचर के लिए आपके पास आधार वर्चुअल आईडी का होना अनिवार्य है.
>आधार बेस्ड ई-सिग्नेचर के बाद नॉमिनेशन फॉर्म-2 की एक पीडीएफ (PDF) कॉपी डाउनलोड करनी होगी, एम्प्लॉई कोड के साथ सेव करना होगा. अपने नाम से भी इसे सेव कर सकते हैं. एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) के सभी सदस्यों को नॉमिनेशन फॉर्म-2 की डाउनलोड की गई PDF कॉपी को अपने HR डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा. इसके बाद आपका नाॉमिनेशन पूरा हो जाएगा.

 

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