राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी चालक को राहत दी, कहा- सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए दैनिक वेतन की सेवा अवधि को ध्यान में रखना आवश्यक

May 22, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड के पूर्व चालक को राहत देते हुए कहा कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए "बीस वर्ष की अर्हक सेवा की गणना करते समय" ध्यान में रखा जाएगा। जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने 2015 के नियमों का उल्लेख करते हुए कहा, "इसमें दो राय नहीं हो सकती कि याचिकाकर्ता जिसने दैनिक मजदूरी के आधार पर काम किया, वह बीस साल की अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य से सेवाओं को शामिल करने का हकदार नहीं है।”
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को स्वीकार करके प्रतिवादियों ने खुद स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने बीस साल की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है। अदालत आरएसआरटीसी के कार्यकारी निदेशक के आदेश के खिलाफ सेवानिवृत्त चालक द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता को इस आधार पर सेवानिवृत्ति के लाभ से वंचित कर दिया गया कि उसने अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि पर बीस साल की अर्हकारी सेवा पूरी नहीं की, उसने 1995 से 1999 तक दैनिक वेतन के आधार पर चालक के रूप में सेवा की, उसके बाद उसकी सेवा वर्ष 1999 में नियमित की गई।
याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभों के लिए विस्तृत अभ्यावेदन दायर करके प्रतिवादियों से संपर्क किया। 2022 में जारी किए गए विवादित आदेश ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर सेवानिवृत्त होने से मना कर दिया कि उसने 20 साल की अर्हक सेवा पूरी नहीं की। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसने नियमों के अनुसार बीस साल से अधिक की अर्हक सेवा पूरी कर ली। इसलिए वह राजस्थान राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी और कार्यशाला कर्मचारी स्थायी आदेश, 1965 के नियम 18 (डी) (2) के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण सभी सेवानिवृत्ति देय राशि के हकदार हैं।
वकील ने तर्क दिया कि बीस साल की अवधि की गणना करते समय दैनिक मजदूरी के आधार पर खर्च की गई अवधि को 1965 के आदेशों के विनियम 18(डी)(2) में निर्धारित अनुसार ध्यान में रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा, "अधिसूचना दिनांक 12/10/2015 (विनियम 18(डी)(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) में दिए गए स्पष्टीकरण पढ़ने से पता चलता है कि प्रतिवादी विभाग में कर्मचारी की योग्यता सेवा की गणना करते समय, अवधि स्थायी, अस्थायी और/या स्थानापन्न आधार पर ड्यूटी पर बिताए गए बीस वर्षों को ध्यान में रखा जाएगा।
इसमें कहा गया कि निगम की मंशा बहुत स्पष्ट है कि पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा की गणना के लिए आकस्मिक और अस्थायी सहित विभिन्न क्षमताओं में काम करने वाले व्यक्तियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ दिया जाना आवश्यक है। अदालत ने यह भी नोट किया कि अधिसूचना "पेंशन के उद्देश्य के लिए" अर्हक सेवा के "केवल स्पष्टीकरण की परिकल्पना करती है" और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। उपरोक्त के आलोक में सेवानिवृत्ति लाभों की अस्वीकृति के आदेश रद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा 1995 से 1999 तक प्रदान की गई दैनिक मजदूरी के आधार पर सेवा अवधि को सेवानिवृत्त लाभ देने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता के मामले में बीस साल की अवधि की गणना के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।"

आपकी राय !

हमारे राज्य में औद्योगिक मजदूरों के हित में क्या कानून है

मौसम