EPFO: पीएफ पर मिलेगा 8.5 फीसदी ब्याज, नौकरी बदलने पर नहीं ले सकेंगे जमा पेंशन

Mar 08, 2021
Source: www.livehindustan.com

ईपीएफओ केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की गुरुवार को हुई बैठक में देश के 4.5 करोड़ पीएफ अंशधारकों को पहले की तरह 2020-21 में भी जमा पीएफ धन पर 8.5 फीसद ब्याज ही मिलेगा। साथ ही दस साल से पहले पीएफ खाते में जमा धन में पेंशन का हिस्सा भी निकाले जाने पर रोक लगा दी गई है। अब कोई पीएफ अंशधारक नौकरी बदलने में पीएफ खाते में जमा पेंशन अंशदान को फिलहाल नहीं ले सकेगा। इसके लिए अलग गाइड लाइन बनाई जाएगी। 

ईपीएफओ केन्द्रीय न्यासी बोर्ड सदस्य राम किशोर त्रिपाठी ने हिन्दुस्तान से बातचीत में बताया कि श्रीनगर डल झील के निकट सेंटूर होटल में पहली बार सीबीटी की मीटिंग हुई। यहां पर जम्मू -कश्मीर के सारे पीएफ सदस्य ईपीएफओ से जुड़ गए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में पीएफ अंशधारकों को पूर्व के वर्ष की तरह ब्याज मिलता रहेगा। लॉक डाउन से अबतक पीएफ खातों से 16 लाख सदस्यों ने डेढ़ हजार करोड़़ से ज्यादा की निकासी की है इसलिए बैठक में फैसला किया गया है कि अब 10 साल से पहले भी जो अंशधारक पुराने खाते का सारा धन निकाल कर खाता बंद कर देते रहे हैं तो अब पेंशन के अंशदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। पीएफ खाते में जमा सिर्फ उनके अंश का ही भुगतान होगा। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। 

सीबीटी सदस्य श्री त्रिपाठी ने बताया कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई सीबीटी की बैठक में श्रम सचिव और ईपीएफओ केन्द्रीय आयुक्त ने संगठन में जमा पूंजी कम होने पर पीएफ अंशधारकों के अंशदान की सीमा 15 से 25 हजार वेतन पर करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अब इस पर अगली सीबीटी बैठक में फैसला लिया जाएगा। गुरुवार की बैठक में पीएफ अंशदान 20 से 10 कर्मचारियों के संस्थानों पर भी लागू करने का कोई एजेण्डा नहीं रखा गया है लेकिन उनकी तरफ से बैठक में प्रस्ताव रखा गया है , श्रम मंत्री ने वृहद बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है।

 

आपकी राय !

हमारे राज्य में औद्योगिक मजदूरों के हित में क्या कानून है

मौसम