सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 पर लिए स्वतः संज्ञान मामले को तकनीकी खराबी के कारण 13 मई तक स्थगित किया

May 11, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कंट्रोल रूम के सर्वर डाउन होने के कारण COVID-19 पर स्वतः संज्ञान संबंधित मुद्दों पर होने वाली सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एस. रविंद्र भट की खंडपीठ ने सुबह 11 बजे आदेश दिया। हालांकि, कनेक्टिविटी मुद्दों के कारण बेंच को कार्यवाही से हटा दिया गया है। 45 मिनट की अवधि के बाद एमिक्स क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने वीसी सत्र में उपस्थित वकीलों को सूचित किया कि तकनीकी समस्याओं के कारण बाकी कोर्ट ने भी मामले को आगे बढ़ा दिया है।

इसी समय, न्यायमूर्ति भट पेश हुए और वकील को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल रूम का सर्वर डाउन होने के कारण मामला गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। न्यायमूर्ति भट ने कहा कि न्यायाधीशों को न्यायालय के 30 अप्रैल के आदेश के अनुपालन में केंद्र द्वारा दायर हलफनामे को देखने करने के लिए भी समय चाहिए। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसकी वैक्सीनेशन नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के जनादेश के अनुरूप है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

जब पीठ सुबह 11 बजे बैठी तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि जब उन्हें रविवार की रात को जवाब मिला था और उसे देखने का मौका मिला था, तो पीठ के अन्य दो सदस्यों ने सोमवार को यह मिला। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "मेरे लिए यह थोड़ा आसान था। मैंने इंडियन एक्सप्रेस (हलफनामे पर लेख) को पढ़ा ... इंडियन एक्सप्रेस में हलफनामे पर लेख था, इससे पहले कि कोई भी जज मिलता..." एसजी ने इस पर कहा, "पहले हम इसे राज्यों, उत्तरदाताओं को देते हैं, तो यह संभव नहीं है ..."

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "मुझे यह कल रात मिला था। इसलिए मैं इसे पढ़ सकता था, लेकिन न्यायमूर्ति भट और न्यायमूर्ति राव को यह देर से मिला।" फिर, सर्वर के साथ कुछ समस्या के कारण कनेक्टिविटी को काट दिया गया। थोड़ी देर के बाद न्यायमूर्ति भट अधिवक्ताओं को सूचित करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सर्वर डाउन हो गया है, इसलिए "हमने सभी से तय किया है कि हम पहले हलफनामा पढ़ना चाहते हैं। इसलिए अब हम इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेंगे।"



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