सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए एआईसीटीई के संशोधित कैलेंडर को मंजूरी दी

Feb 25, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए संशोधित कैलेंडर को मंजूरी दे दी, जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ("एआईसीटीई") ने अपनी देखरेख में इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए प्रस्तावित किया है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि महामारी को देखते हुए 2021-2022 की अवधि के लिए शैक्षणिक कैलेंडर को भी बढ़ा दिया गया है। एआईसीटीई ने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले तय की गई तारीखों का पालन तीसरी लहर के दौरान COVID -19 मामलों में वृद्धि के आलोक में नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, इसने पीठ से 2022-2023 के संशोधित कैलेंडर को मंजूरी देने का अनुरोध किया।

बेंच ने कहा, "महामारी को देखते हुए पिछले 2 वर्षों में आवेदनों के प्रसंस्करण, अपील की सुनवाई और एडमिशन करने में देरी हुई है। समय-समय पर एआईसीटीई के अनुरोध पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम तिथियां 2021- 2022 तक भी बढ़ा दी गई हैं। एआईसीटीई ने अदालत के संज्ञान में लाया है कि COVID की तीसरी लहर को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा तय की गई तारीखों का पालन 2022-23 के लिए नहीं किया जा सकता है। चूंकि संस्थानों को बंद कर दिया गया है, इसलिए विशेषज्ञ समितियों द्वारा समय के भीतर निरीक्षण, सत्यापन और जांच नहीं आयोजित किया जा सकता है। असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम संशोधित कैलेंडर को मंजूरी देते हैं जो प्रस्तावित शर्तों में एआईसीटीई द्वारा प्रस्तावित है।"

शुरुआत में बेंच ने पूछा, "हमें हर साल के कैलेंडर को मंजूरी देने की आवश्यकता क्यों है?" अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने पीठ को अवगत कराया कि पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एंड अन्य. सीए संख्या 9048 ऑफ 2012 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार एआईसीटीई को हर बार शैक्षणिक कार्यक्रम में संशोधन होने पर सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी लेनी होती है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा,

पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट केस में इस कोर्ट ने कहा था। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं।" खंडपीठ ने नटराज से कॉलेजों को मंजूरी देने/अस्वीकार करने की संशोधित अनुसूची के तहत समय सीमा के बारे में पूछा। केवल उन्हीं महाविद्यालयों को, जो कट-ऑफ तिथि से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेते हैं, उन महाविद्यालयों की सूची में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश दिया जाना है, जैसा कि पार्श्वनाथ निर्णय में दर्शाया गया है।

पीठ ने पूछा, "अनुमोदन देने या अस्वीकार करने की अंतिम तिथि क्या है?" नटराज ने जवाब दिया, "10 अप्रैल।" पुष्टि की मांग करते हुए बेंच ने कहा, "तो, आप चाहते हैं कि यह 10 जुलाई हो?" आगे कहा, "यह सब COVID के कारण है?" नटराज ने सकारात्मक जवाब दिया। बेंच ने संकेत दिया कि आगे किसी भी बदलाव के मामले में एआईसीटीई को अनुमोदन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पीठ ने अंत में कहा, "किसी भी बदलाव के मामले में, वापस आएं।" [केस का शीर्षक: पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड अन्य बनाम भारत तकनीकी शिक्षा परिषद एंड अन्य।M.A.No. 287 of 2022 in C.A.No. 9048 of 2012]

 

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