सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऐसे राज्यों पर "जल्द से जल्द उपचारात्मक उपाय" के लिए दबाव डालने को कहा जो अभी भी आईटी एक्ट धारा 66ए के तहत एफआईआर दर्ज कर रहे हैं

Sep 07, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को उन राज्यों के मुख्य सचिवों से संपर्क करने के लिए कहा जहां 2015 में कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

अदालत ने भारत संघ से ऐसे राज्यों पर "जल्द से जल्द उपचारात्मक उपाय" करने के लिए दबाव डालने को कहा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) 5 SC 1 में कोर्ट के फैसले के बावजूद धारा 66 ए आईटी अधिनियम लागू करने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था।

पीठ ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और राज्यों और हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद होनी है।

शुरुआत में, याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट संजय पारिख ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के फैसले के बाद भी आईटी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत पुलिस / कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों का विवरण प्रस्तुत किया। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा-

"इस आवेदन में आधारित शिकायत इस अदालत द्वारा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में आईटी अधिनियम की धारा 66 ए को रद्द करने के निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस अदालत के निर्देशों के बावजूद, विभिन्न अपराधों के संबंध में अपराध 66ए के उल्लंघन का अनुमान अभी भी लगाया जा रहा है। इस संबंध में उदाहरण दिए गए हैं। इसलिए यह अदालत सभी राज्यों को नोटिस जारी करती है। सभी राज्य हमारे सामने हैं।"

अदालत ने यह भी नोट किया कि अधिकांश राज्यों ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है और वर्तमान में 66ए के तहत अपराध के संबंध में कोई मामला लंबित नहीं है। मौखिक सुनवाई में, यूपी, सिक्किम, हिमाचल, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों के सरकारीज वकीलों ने पीठ को बताया कि इन राज्यों में कोई मामला लंबित नहीं है।

पीठ ने कहा कि-

"हालांकि, अभी भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां संबंधित प्रावधान लागू किया गया है और उस संबंध में अपराध अभी भी विचाराधीन हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि इस अदालत के फैसले के बावजूद, 66 ए के तहत अपराधों पर अभी भी विचार किया जा रहा है।"

पीठ ने भारत संघ की ओर से पेश एडवोकेट जोहेब हुसैन को इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों से संपर्क करने को कहा। उन्होंने कहा कि-

" परिस्थितियों में हमने भारत संघ की ओर से हुसैन को उन राज्यों के मुख्य सचिव से संपर्क करने के लिए कहा है जहां अपराध अभी भी दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द उपचारात्मक उपाय करने के लिए दबाव डालने को कहा है। हुसैन को राज्य के लिए उपस्थित होने वाले संबंधित एडवोकेट द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्ण सहायता प्राप्त करने के लिए, उन्हें आवश्यक जानकारी मांगने के लिए मुख्य सचिवों को लिखने की स्वतंत्रता होगी। राज्यों को हुसैन द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया को 3 सप्ताह में समाप्त होने दें।"

तदनुसार, मामले को अब तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया गया है।

पीयूसीएल ने निम्नलिखित मुद्दों को उठाते हुए इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की सहायता से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया:

क) क्या श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ(2015) 5 SC 1 के निर्णय का अनुपालन किया गया है?

ख) क्या भारत संघ द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त हैं?

ग) गलत जांच और अभियोजन से बचने के लिए श्रेया सिंघल में फैसले के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि लोगों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में पारित न्यायालय के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए?

आवेदन के अनुसार, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं।

इसमें कहा गया है कि भारत संघ ने निर्णय को लागू करने के बजाय, यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया कि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भी है। तदनुसार, आवेदन में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह भारत संघ को श्रेया सिंघल में फैसले की घोषणा के बाद से आईटी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत पुलिस / कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों का विवरण एकत्र करने का निर्देश दे और उन मामलों में जहां मामला जांच के चरण में है, राज्यों में पुलिस महानिदेशक और केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में प्रशासकों/ उप राज्यपाल को धारा 66ए के तहत आगे की जांच को रोकने का निर्देश दें।

यह आगे सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के लिए सभी अधीनस्थ न्यायालयों (दोनों सत्र न्यायालयों और मजिस्ट्रेट न्यायालयों) को सलाह जारी करने की प्रार्थना करता है कि धारा 66 ए के तहत सभी आरोपों / ट्रायल को रोका जाए और ऐसे मामलों में अभियुक्तों को आरोपमुक्त करने के लिए कहा जाए। सभी हाईकोर्ट ( रजिस्ट्रार जनरलों के माध्यम से) सभी जिला न्यायालयों और मजिस्ट्रेटों को सूचित करें कि आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66 ए के तहत तत्काल कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। यह भी प्रार्थना की गई है सभी राज्यों के डीजीपी / सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पुलिस / कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को कहा जाए, जो आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66 ए के तहत मामले दर्ज करते हुए पाए गए हैं और हाईकोर्ट को यह सूचित किए जाने के बावजूद कि धारा 66 ए को रद्द कर दिया गया है , धारा 66ए के तहत मामला दर्ज करने या इसकी जांच करने या ट्रायल चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ स्वत: अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी जाए।

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