यौन उत्पीड़न का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने वकील के क्लर्क पर तीन महीने के लिए परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया
Source: hindi.livelaw.in
सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक जांच में यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद एक वकील के क्लर्क को तीन महीने की अवधि के लिए परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है।
इस आशय के एक नोटिस में, सर्वोच्च न्यायालय की लिंग संवेदीकरण आंतरिक शिकायत समिति (GSICC) (Gender Sensitization Internal Complaints Committee) द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि क्लर्क अशोक सैनी को 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 तक न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।
नोटिस में कहा गया है,
"यह सभी संबंधितों की जानकारी के लिए है कि एक वकील के क्लर्क श्री अशोक सैनी के खिलाफ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर के भीतर यौन उत्पीड़न के आरोप पर जीएसआईसीसी के जांच परिणाम के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लिंग संवेदनशीलता और महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम , 2013 के 11 (1) (बी) और (सी) और 11 (2) के तहत दोषी पाया गया। इस प्रकार श्री अशोक सैनी को 15 जुलाई, 2021 से लेकर 30 सितंबर, 2021 तक तीन महीने की अवधि के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में प्रवेश करने से रोका जाता है।"