'एक कुशल वकील शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना के शिकार वकील के लिए मोटर दुर्घटना मुआवजा बढ़ाया

Jul 08, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in

अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए मुआवजे को 23,20,000/- रुपये से बढ़ाकर 51,62,000/- करके आंशिक रूप से वकील की अपील स्वीकार कर ली।

दुर्घटना 1996 में हुई थी, जब अपीलकर्ता की उम्र 5 वर्ष थी। दुर्घटना के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता का निचला अंग जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गया। अस्थायी हड्डी में फ्रैक्चर सहित सिर की चोटों के कारण, मस्तिष्क के विकास और क्षमता की तुलना एक आम आदमी से नहीं की जा सकती थी। वह आवाजाही के लिए व्हील चेयर या मोटर चालित वाहन पर निर्भर हैं।

अपीलकर्ता ने बाद में कानून की डिग्री पूरी की और अब वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है।

1997 में दुर्घटना के एक साल बाद अपीलकर्ता की ओर से दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए एक दावा याचिका दायर की गई थी। 2002 में पारित अवॉर्ड में एमएसीटी ने उन्हें कुल 9 लाख रुपये का मुआवजा दिया।

अवॉर्ड से असंतुष्ट उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की। 2019 में हाईकोर्ट ने अपील का फैसला किया और मुआवजे को बढ़ाकर 23,20,000/- रुपये कर दिया।

इसके बाद अवॉर्ड से क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका मुख्य तर्क यह था कि हाईकोर्ट ने जीवन भर के लिए कमाई के नुकसान का आकलन नहीं किया और केवल 10 वर्षों के नुकसान की गणना इस आधार पर की कि वह वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे।

हाईकोर्ट ने 6,00,000 रुपये/केवल 10 वर्षों के लिए स्वीकृत किये क्योंकि अपीलकर्ता अब अपनी 60,000 रुपये प्रति वर्ष की कमाई को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने नुकसान को केवल 10 साल तक सीमित रखने के हाईकोर्ट के दृष्टिकोण में दोष पाते हुए कहा कि अपीलकर्ता को जीवन भर के लिए पूरी तरह से डिसएबिलिटी का सामना करना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दावेदार ने अब एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, इसलिए भविष्य में कमाई के नुकसान की गणना 16 के गुणक को लागू करते हुए केवल 10 वर्षों के लिए की गई है। इस तथ्य को देखे बिना कि दावेदार अन्य वकीलों की तरह विभिन्न न्यायालयों में मामलों में भाग लेकर काम नहीं कर सकता।"

 

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने आगे कहा,

" इस तथ्य का एक न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है कि एक कुशल वकील के लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए क्योंकि उसे एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय तक पहुंचने वाले पेशेवर कार्य में भाग लेने के लिए और अन्य व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बार-बार जाना पड़ता है।

चोट की प्रकृति और स्थायी अक्षमता जो दावेदार को झेलनी पड़ी है, अर्थात, निचला अंग पूरी तरह से लकवाग्रस्त है, जबकि उसका ऊपरी अंग आंशिक रूप से लकवाग्रस्त है, जिसमें 100% स्थायी डिसएबिलिटी है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक गतिविधियों में बाधा आती है। दावेदार की एक वकील होने की क्षमता एक ही पेशे में प्रैक्टिस करने वाले अन्य वकीलों समान नहीं हो सकती।

दावेदार को अदालत में कार्यवाही में भाग लेने और क्लाइंट की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए असाधारण प्रयास करने की आवश्यकता है। दावेदार को दी गई डिसएबिलिटी जीवन भर के लिए है और उक्त तथ्य में हमारे विचार में, केवल 10 वर्षों के लिए हाईकोर्ट द्वारा गणना की गई भविष्य की कमाई का नुकसान उचित नहीं है। "

बेंच ने आगे कहा,

" यदि हम हाईकोर्ट द्वारा तय किए गए 5,000/प्रति माह की कमाई के भविष्य के नुकसान को स्वीकार करते हैं, जो सालाना 60,000/- रुपये आता है और उम्र को देखते हुए 18 के गुणक को लागू करते हैं, तो राशि 10, 80,000 रुपये आती है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि दुर्घटना ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में बाधा उत्पन्न की:

निर्णय में कहा गया,

" अपीलकर्ता के पिता एक प्रोफेसर थे और मां एक आईएएस अधिकारी थीं। दावेदार का पालन-पोषण प्राप्त स्थिति में किया गया है। वह एक कार्यकारी या आईएएस अधिकारी बनने की योजना बना रहा था। चोट के कारण उसे स्थायी डिसएबिलिटी का सामना करना पड़ा और वह उम्मीद या योजना के अनुसार अपनी पढ़ाई करने में असमर्थ रहा। ईमानदारी से प्रयासों के बाद वह एलएलबी पास कर सका और वकालत का पेशा शुरू कर सका।"

गुणक विधि के महत्व को रेखांकित करते हुए बेंच ने कहा कि गुणक पद्धति को सबसे यथार्थवादी और उचित माना गया है क्योंकि यह उम्र, महंगाई, जीवन की अनिश्चितता और अन्य यथार्थवादी जरूरतों को देखते हुए तय किया गया है। पीठ ने कहा कि इस पद्धति का पालन न केवल निर्धारण के लिए किया जाना चाहिए भविष्य में होने वाली कमाई के नुकसान की गणना के लिए भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

जस्टिस जेके माहेश्वरी द्वारा लिखे गए फैसले में मुआवजे की पर्याप्तता से संबंधित मुद्दे पर पीठ ने मेडिकल राय और निष्कर्षों पर विचार किया।

न्यायालय ने कुछ अंग्रेजी निर्णयों पर भरोसा किया जैसे फिलिप्स बनाम लंदन और दक्षिण पश्चिम रेलवे कंपनी (1879) एलआर 5 क्यूबीडी 78मेडियाना, 1900 एसी 113 (एचएल), एच वेस्ट एंड सोन लिमिटेड बनाम शेफर्ड 1964 एसी 326, वार्ड बनाम जेम्स (1966) 1 क्यूबी 273 के सिद्धांतों पर ज़ोर दिया गया और कुछ मुद्दे जैसे मुआवजे का भुगतान क्यों किया जाए, निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए और इस तरह के मुआवजे को देने का क्या कारण हो सकता है, की व्याख्या की गई।

आरडी हट्टंगडी बनाम कीट नियंत्रण (इंडिया) (पी) लिमिटेड (1995) 1 एससीसी 551, राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य (2011) 1 एससीसी 343, काजल बनाम जगदीश चंद और अन्य (2020) 4 एससीसी 413 की गई व्याख्या पर पीठ ने कहा,

" वास्तव में न केवल भविष्य में कमाई के नुकसान के निर्धारण के लिए बल्कि परिचर शुल्क (attendant charges) के लिए भी गुणक पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। गुणक पद्धति को सबसे यथार्थवादी और उचित माना गया है क्योंकि यह उम्र, महंगाई दर, जीवन और अन्य वास्तविक जरूरतों की अनिश्चितता को देखते हुए तय किया गया है।

इस प्रकार मृतक या घायल के परिवार के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए उचित मुआवजे के निर्धारण के लिए, मुआवजे का निर्धारण उक्त पद्धति को लागू करते हुए किया जा सकता है। इसलिए हमारे विचार में ट्रिब्यूनल जबकि भविष्य के नुकसान के साथ-साथ केवल 10 वर्षों के लिए कमाई और केवल 20 वर्षों के लिए अटैंडेंट चार्ज उचित नहीं था। वास्तव में उक्त राशि को गुणक पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाना चाहिए।"

केस टाइटल: अभिमन्यु प्रताप सिंह बनाम नमिता सेखों और अन्य| 2022 का सीए 4648

कोरम: जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी

 

 

 

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