"अदालती कार्यवाही का वास्तविक समय पर अपडेट खुली अदालत का विस्तार" : सुप्रीम कोर्ट ने जजों की मौखिक टिप्पणी की मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ याचिका खारिज की

May 07, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से मीडिया को प्रतिबंधित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा की गई याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। न्यायालय ने जोर दिया कि अदालत की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई चर्चाओं और मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोका नहीं जा सकता है।

इसने कहा कि अदालत की सुनवाई का मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है, इसका नागरिकों के सूचना के अधिकार पर और न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी असर पड़ता है।

न्यायालय ने आयोजित किया, "बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक संस्थानों में भी कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने तक फैली हुई है। न्यायालयों के कार्यों का नागरिकों के अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यह भी कि ये काफी हद तक नागरिक संस्थान पर जवाबदेही तय कर सकते हैं।" न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "मीडिया के नए रूपों को हमारे काम को रिपोर्ट करने से रोकना अच्छा नहीं होगा।"

फैसले में कोर्टरूम की रिपोर्टिंग में नए-पुराने घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में दी गई सुनवाई का लाइव-अकाउंट। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बारे में वास्तविक समय में अपडेट "ओपन कोर्ट" की अवधारणा का विस्तार है, और वे आशंका का कारण नहीं हैं, बल्कि संवैधानिक लोकाचार का उत्सव है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया, "प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, सुनवाई के वास्तविक समय के अपडेट दिए गए हैं। यह खुली अदालत का एक वर्चुअल विस्तार है। यह आशंका का कारण नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक लोकाचार का उत्सव है, जो न्यायपालिका को प्रभावित करता है।"

निर्णय ने इस तथ्य को संदर्भित किया कि कई देशों में अदालतें अपनी कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग कर रही हैं। यहां तक ​​कि गुजरात उच्च न्यायालय ने भी यूट्यूब में अपनी सुनवाई को लाइव-स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है। अदालत ने कहा, "अदालती कार्रवाई को शारीरिक और रूपात्मक अर्थों में खुला होना चाहिए, सिवाय इन कैमरा कार्यवाही के ... बहुमूल्य संवैधानिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अदालतों तक खुली पहुंच आवश्यक है।"

इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने कहा कि, "हम कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगा सकते।" पीठ ने कहा, "इसलिए हम मीडिया को रिपोर्ट करने से नहीं रोक सकते हैं। संवैधानिक अधिकारी मीडिया पर शिकायत करने की बजाए बेहतर कर सकते हैं।" अदालत ने कहा कि हमें चुनाव आयोग की प्रार्थना में कोई सामग्री नहीं लगती है जो मीडिया को अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोकें। न्यायपालिका को जवाबदेह बनाना जरूरी है। पीठ मद्रास उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका में निर्णय सुना रही थी कि चुनाव आयोग "COVID दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार" है और "संभवतः हत्या के आरोपों के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए।"

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने 3 मई को याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी को हटाने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि वे न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं। उसी समय, पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी कठोर थी और प्रयुक्त रूपक अनुचित था।

न्यायालय ने सलाह दी कि न्यायाधीशों को कठोर टिप्पणी करते हुए संयम बरतना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय COVID संकट से निपटने का सराहनीय कार्य कर रहा है और कड़ी टिप्पणी उनकी पीड़ा का प्रतिबिंब हो सकती है। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा, "उच्च न्यायालय की ओर से सावधानी और संयम बरतने से इन कार्यवाहियों पर रोक लगाई जा सकती है। मौखिक टिप्पणी आदेश का हिस्सा नहीं है और इसलिए स्पष्टीकरण का कोई सवाल नहीं है।" दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया को किसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से नहीं रोका जा सकता है।

न्यायालय ने माना था कि न्यायालय में चर्चा जनता के हित की है, और लोग यह जानने के हकदार हैं कि बेंच और बार के बीच संवाद के माध्यम से कैसे न्यायिक प्रक्रिया सामने आ रही है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अदालती चर्चाओं की रिपोर्टिंग न्यायाधीशों के लिए अधिक जवाबदेही लाएगी और न्यायिक प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को बढ़ाएगी।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की एक बेंच मद्रास हाई कोर्ट द्वारा की गई मौखिक टिप्पणी के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि चुनाव आयोग "COVID दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार था " और उसके अधिकारियों को "शायद हत्या" के लिए बुक किया जाना चाहिए। बेंच ने ईसीआई द्वारा न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने के लिए की गई प्रार्थना पर आपत्ति जताई, जो अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं हैं। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम यह नहीं कह सकते हैं कि मीडिया कानून की अदालत में चर्चा की सामग्री को रिपोर्ट नहीं कर सकता है। कानून की अदालत में चर्चा समान सार्वजनिक हित की है, और मैं इसे अंतिम आदेश के रूप में उसी पायदान पर डालूंगा।

अदालत में चर्चा बार और बेंच के बीच एक संवाद है। कानून की अदालत में बहस का खुलासा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और मीडिया का इसे रिपोर्ट करने का कर्तव्य है। यह केवल हमारे निर्णय नहीं हैं जो हमारे नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं।" न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "हम चाहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से रिपोर्ट करे कि कोर्ट में क्या हो रहा है। यह जवाबदेही की भावना लाता है। मीडिया रिपोर्टिंग यह भी बताएगी कि हम अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे है।" न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया को मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से रोकने के लिए ईसीआई द्वारा की गई प्रार्थना "दूर की कौड़ी" है।

न्यायमूर्ति एमआर शाह ने यह कहते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की टिप्पणियों का समर्थन किया कि सार्वजनिक हित में मौखिक टिप्पणियां भी की जाती हैं। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि मजबूत टिप्पणियों को अक्सर गुस्से या हताशा के चलते किया जाता है, और कभी-कभी "कड़वी गोली" के रूप में काम कर सकती है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए तत्काल याचिका दायर की कि लोगों ने उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी के आधार पर हत्या के लिए एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है।

ईसीआई ने कहा कि उच्च न्यायालय की "अपमानजनक" मौखिक टिप्पणी, जो व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी, ने इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, हालांकि वे अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं थी।

30 अप्रैल को, जस्टिस चंद्रचूड़ ने COVID मामले की स्वत: संज्ञान सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि उच्च न्यायालयों को 'ऑफ-द-कफ' टिप्पणियों से बचना चाहिए जो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने मौखिक टिप्पणी के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल को यह कहते हुए विचार करने से इनकार कर दिया कि यह मुद्दा तब तक इंतजार कर सकता है जब तक कि COVID प्रबंधन से जुड़े बड़े मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता।

 

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