ESIC की मेडिकल स्कीम का बढ़ेगा दायरा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की स्थायी समिति ने सौंपा है प्रस्ताव

Sep 07, 2021
Source: https://m.jagran.com/

वाराणसी, मुकेश चंद्र श्रीवास्तव। निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को इसी माह बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) की मेडिकल स्कीम का दायरा 30 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पाने वालों तक बढ़ाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। अभी तक प्रतिमाह 21 हजार रुपये या इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी ही इसके दायरे में आते हैं। ईएसआइसी की ओर से मिलने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ईएसआइसी की स्थायी समिति की ओर से पिछले माह ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्रस्ताव सौंप दिया गया है। अब इस प्रस्ताव पर 10 सितंबर को ऋषिकेश में प्रस्तावित ईएसआइसी बोर्ड की बैठक में अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा होने पर देश के करीब 4.5 करोड़ कर्मचारी इस लाभ के दायरे में आएंगे। फिलहाल लगभग 3.48 करोड़ कर्मचारी ईएसआइसी में बीमाकृत हैं।

फिलहाल लाभ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के वेतन से 0.75 फीसद व नियोक्ता की ओर से 3.25 फीसद अंशदान ईएसआइसी में जमा होता है। हालांकि इससे पहले ईएसआइसी का दायरा 15 हजार रुपये ही था, जिसे 2016 में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 21 हजार तक किया। हालांकि जिस प्रकार निजी क्षेत्रों में भी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो रही है उससे बड़ी संख्या में कर्मचारी इस दायरे से निकलते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह नया प्रस्ताव बनाया गया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ईएसआइसी की स्थायी समिति के सदस्य आजमगढ़ निवासी एसपी तिवारी ने हाल ही में वाराणसी प्रवास के दौरान बताया था कि दो सप्ताह पहले ही ईएसआइसी से मिलने वाले लाभ का दायरा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव निगम को सौंपा गया है। निगम की ओर से स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिल जाएगी। एसपी तिवारी ने बताया कि प्रस्ताव में यह भी विकल्प दिया गया है कि अगर कोई कर्मचारी एक बार ईएसआइसी में बीमित हो गया है तो उसका वेतन बढऩे के बाद भी अंशदान जारी रखते हुए उसे लाभ का हकदार माना जाए।

राज्य कर्मचारी बीमा निगम से यह मिलता है लाभ

- बीमित व्यक्ति और उसके आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा

- कर्मचारी के अस्वस्थ होने या दुर्घटना में घायल होने पर वेतन का 70 से 90 फीसद तक भुगतान

- कर्मचारी के दुर्घटना या कोरोना संक्रमण से मौत पर आश्रित को वेतन का 90 फीसद तक पेंशन

 

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