पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: NHRC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित की

Jun 22, 2021
Source: https://hindi.livelaw.in/

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। साथ ही समिति को अपनी जांच प्रक्रिया तुरंत शुरू करने को कहा है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश देने वाले अपने 18 जून के आदेश को वापस लेने से सोमवार को इनकार कर दिया था।

समिति इस प्रकार है:-

1. राजीव जैन, सदस्य, एनएचआरसी, समिति के प्रमुख।

2. आतिफ रशीद, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।

3. (डॉ.) राजुलबेन एल. देसाई, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग।

4. संतोष मेहरा, महानिदेशक (जांच), एनएचआरसी।

5. प्रदीप कुमार पांजा, रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग।

6. राजू मुखर्जी, सदस्य सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

7. मंजिल सैनी, डीआईजी (जांच), एनएचआरसी। NHRC द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार:-

1. यह समिति पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के उन सभी मामलों की जांच करेगी, जिनकी शिकायतें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं या जो प्राप्त हो सकती हैं।

2. समिति उन शिकायतों की भी जांच करेगी, जो पश्चिम बंगाल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को प्राप्त हुई हैं और आगे की शिकायतें भी जो कानूनी सेवा प्राधिकरण को प्राप्त हो सकती हैं।

3. प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने सहित मामलों की जांच की जाएगी और वर्तमान स्थिति के बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और लोगों के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि वे अपने घरों में शांति से रह सकते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए अपना व्यवसाय या व्यवसाय भी करते हैं।

4. समिति प्रथम दृष्टया अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और इस मुद्दे पर सोची-समझी चुप्पी बनाए रखने वाले अधिकारियों को भी बताएगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य द्वारा न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहने के बाद यह आदेश पारित किया जा रहा है और इसे अपने संचालन को वापस लेने / संशोधित करने या रोकने का कोई अवसर नहीं मिला है।

बेंच में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिनल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार शामिल हैं। एसीजे बिंदल ने मौखिक रूप से कहा, "ऐसे आरोप थे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और इसलिए हमें एनएचआरसी को शामिल करना पड़ा।

आपने अपने द्वारा प्राप्त एक भी शिकायत को रिकॉर्ड में नहीं रखा है। इस मामले में आपका आचरण इस न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।" पृष्ठभूमि इससे पहले, हाईकोर्ट ने एंटली निर्वाचन क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के समन्वय के लिए एनएचआरसी, एसएचआरसी और एसएलएसए द्वारा नामित सदस्यों की एक समिति का गठन किया था।

इसने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को उन विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों पर गौर करने का भी निर्देश दिया था, जिन्हें उनके घरों में लौटने से रोका जा रहा है और उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्राधिकरण की रिपोर्ट के अवलोकन पर बेंच ने दर्ज किया कि उसमें परिलक्षित तथ्य राज्य के दावे से काफी भिन्न हैं। "राज्य शुरू से ही सब कुछ नकार रहा है, लेकिन तथ्य जो याचिकाकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए हैं और जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा दायर 3 जून, 2021 की रिपोर्ट से थोड़ा सा स्पष्ट है।"

इन परिस्थितियों में और यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए मांगे गए मामलों को ध्यान में रखते हुए इसने एनएचआरसी अध्यक्ष को शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।

समिति को सभी मामलों की जांच करने और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके और वर्तमान स्थिति के बारे में अदालत को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लोगों के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में निर्देश दिया गया है कि वे अपने घरों में शांति से रह सकते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं।
 

आपकी राय !

हमारे राज्य में औद्योगिक मजदूरों के हित में क्या कानून है

मौसम