होटल और रेस्टोरेंट बिल में स्वतः रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकतेः केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

Jul 06, 2022
Source: https://lawtrend.in/

इस संबंध में सीसीपीए द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं: –

  • रेस्तरां और होटल बिलों पर स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं लगा सकते हैं।
  • किसी अन्य नाम से शुल्क लगाकर ग्राहकों पर सेवा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।
  • होटल और रेस्तरां को ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक है।
  • सेवा शुल्क के आधार पर प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है।
  • होटल और रेस्तरां भोजन बिल में जोड़कर या उक्त राशि पर जीएसटी लगाकर सेवा शुल्क नहीं ले सकते।

दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई ग्राहक नोटिस करता है कि सेवा शुल्क लगाया गया है तो वे प्रतिष्ठान से इसे हटाने के लिए कह सकते हैं।

 

 

यदि कोई ग्राहक व्यथित है तो वे निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं: –

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर 1915 डायल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।
  • उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराएं।
  • ई-दाखिल पोर्टल (www.e-daakhil.nic.in) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  • उपभोक्ता जिला कलेक्टर से भी शिकायत कर सकता है।
  • सीसीपीए में ई-मेल के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपभोक्ता आयोगों द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में सेवा शुल्क लगाने से संबंधित विभिन्न मामलों का निर्णय लिया गया है।

 

 

 

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