‘स्किन टू स्किन’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजे कई नोटिस, राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर उठाया कदम

Feb 15, 2021
Source: tv9hindi.com

 

यौन हमले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी हो गया है और आरोपी जेल में है. सीजेआई ने कहा कि जब सरकार गौर कर रही है तब भारतीय स्त्री शक्ति की याचिका का कोई मतलब नहीं है.

राष्ट्रीय महिला आयोग की वकील गीता लूथरा ने भी याचिका पर गौर करने की मांग की है. सीजेआई ने कहा कि ये आपराधिक मामला है, लेकिन हम आपकी याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बॉम्बे हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को नोटिस जारी किया है. वकील गीता लूथरा ने कहा कि महिलाओं को प्रभावित करने के मामले कानूनों पर पुनर्विचार होना चाहिए. उधर महाराष्ट्र सरकार की अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट और आरोपी को भी नोटिस जारी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग की याचिका पर नोटिस जारी किया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को अपने फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग लड़की के सीने पर हाथ लगने को यौन हमला नहीं माना जा सकता.

यौन हमले के लिए यौन मंशा से त्वचा से त्वचा का संपर्क होना जरूरी है. अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला गलत नजीर होगा. सुप्रीम कोर्ट में यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी है. भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 363 और 342 के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 8 के तहत एक स्थानीय कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए गए एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था.