आमतौर पर सीपीसी की धारा 24 के तहत स्थानांतरण याचिका पर विचार करते समय पत्नी की सुविधा को ध्यान में रखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Jul 25, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत स्थानांतरण याचिका पर विचार करते समय आम तौर पर पत्नी की सुविधा का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए।

जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा,

"वैवाहिक मामलों में, जहां भी कोर्ट को स्थानांतरण याचिका पर विचार करने के लिए अनुरोध किया जाता है, कोर्ट को दोनों पक्षों की आर्थिक सुदृढ़ता, पति-पत्नी के सामाजिक स्तर और उनके व्यवहार पद्धति, विवाह से पहले और बाद के जीवन स्तर को तथा दोनों पक्षों की अपनी आजीविका चलाने की उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसके संरक्षण में वे अपने भरण-पोषण की मांग रहे हैं।" इस मामले में पति ने फैमिली कोर्ट वेल्लोर में शादी रद्द करने की याचिका दायर की थी। चेन्नई में फैमिली कोर्ट के समक्ष पत्नी ने दो याचिकाएं दायर कीं- एक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग के लिए और दूसरी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए। पत्नी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत एक स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें उनके पति द्वारा फैमिली कोर्ट, वेल्लोर के समक्ष दायर याचिका को चेन्नई में फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई। उसने दलील दी कि उसके माता-पिता बूढ़े हैं और वह 21 वर्ष की हैं और बिना किसी समर्थन के अदालती कार्यवाही के दौरान वेल्लोर की यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। तबादला याचिका खारिज होने से व्यथित उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता 21 साल की है और उसके पास खुद की आय का कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि वह नौकरी नहीं करती है और अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर है। पीठ ने कहा कि उनके पति द्वारा वेल्लोर में दायर मामले की अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए उन्हें चेन्नई से वेल्लोर तक अकेले यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि उनके माता-पिता उनकी वृद्धावस्था के कारण उनके साथ जाने की स्थिति में नहीं हैं।  

बेंच ने कहा,

"सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत शक्ति के इस्तेमाल के लिए मुख्य सिद्धांत यह है कि न्याय के लिए मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही के हस्तांतरण की मांग होनी चाहिए। वैवाहिक मामलों में, जहां भी कोर्ट को स्थानांतरण याचिका पर विचार करने के लिए अनुरोध किया जाता है, कोर्ट को दोनों पक्षों की आर्थिक सुदृढ़ता, पति-पत्नी के सामाजिक स्तर और उनके व्यवहार पद्धति, विवाह से पहले और बाद के जीवन स्तर को तथा दोनों पक्षों की अपनी आजीविका चलाने की उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसके संरक्षण में वे अपने भरण-पोषण की मांग रहे हैं। भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक आर्थिक प्रतिमान को देखते हुए, आमतौर पर, स्थानांतरण पर विचार करते समय पत्नी की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमे की बहुलता और निर्णयों के टकराव की स्थिति से बचने के लिए तीनों मामलों को एक साथ जोड़ना भी उचित और माकूल है।

बेंच ने कहा,

"इसके अलावा, जब दो या दो से अधिक मुकदमे एक ही पक्ष के बीच अलग-अलग न्यायालयों में लंबित हैं, जो तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न उठाते हैं, और जब मामलों के निर्णय अन्योन्याश्रित होते हैं, तो यह वांछनीय है कि उन पर एक ही जज द्वारा एक साथ विचार किया जाना चाहिए, ताकि एक ही मुद्दों और फैसलों के टकराव के ट्रायल में बहुलता से बचा जा सके।"

मामले का विवरण

एनसीवी ऐश्वर्या बनाम एएस सरवना कार्तिक शा | 2022 लाइव लॉ (एससी) 627 | सीए 4894/2022 | 18 जुलाई 2022 | जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी

हेडनोट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 24 - भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक आर्थिक प्रतिमान को देखते हुए, आमतौर पर, स्थानांतरण याचिका पर विचार करते समय पत्नी की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए - वैवाहिक मामलों में, जहां भी कोर्ट को स्थानांतरण याचिका पर विचार करने के लिए कहा जाता है, कोर्ट को दोनों पक्षों की आर्थिक सुदृढ़ता, पति-पत्नी के सामाजिक स्तर और उनके व्यवहार पद्धति, विवाह से पहले और बाद के जीवन स्तर को तथा दोनों पक्षों की अपनी आजीविका चलाने की उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसके संरक्षण में वे अपने भरण-पोषण की मांग रहे हैं। (पैरा 9)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 24 – सीपीसी की धारा 24 के तहत शक्ति के इस्तेमाल के लिए मुख्य सिद्धांत यह है कि न्याय हासिल करने के लिए मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही के हस्तांतरण की जरूरत हो।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; धारा 24 - जब दो या दो से अधिक मुकदमे एक ही पक्ष के बीच अलग-अलग न्यायालयों में लंबित हैं, जो तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न उठाते हैं, और जब मामलों के निर्णय अन्योन्याश्रित होते हैं, तो यह वांछनीय है कि उन पर एक ही जज द्वारा एक साथ विचार किया जाना चाहिए, ताकि एक ही मुद्दों और फैसलों के टकराव के ट्रायल में बहुलता से बचा जा सके। (पैरा 10-11)

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