25 वर्षीय अविवाहित महिला ने 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
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भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमाना ने कहा कि कोर्ट तत्काल लिस्टिंग के लिए उनकी याचिका पर विचार करेगा।
आपको बता दें, 16 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को 23 सप्ताह और 5 दिनों की गर्भ को समाप्त करने की मांग करने वाली अंतरिम राहत से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि सहमति से गर्भवती होने वाली अविवाहित महिला स्पष्ट रूप से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के तहत इस तरह की श्रेणी में नहीं आती है। इसके फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
याचिकाकर्ता की गर्भ इस महीने की 18 तारीख को 24 सप्ताह पूरे चुके हैं।