'नबाम रेबिया फैसले में कारण प्रथम दृष्ट्या विरोधाभाषी ' : शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ भेजे गए मुद्दों पर कहा गया

Aug 23, 2022
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुटों के बीच विवाद को एक संविधान पीठ द्वारा तय करने के लिए संदर्भित किया है।

मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए, पीठ के नेतृत्व कर रहे सीजेआई रमना ने कहा कि अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने के लिए स्पीकर / उपसभापति की शक्ति से संबंधित मुद्दे को सुलझाना महत्वपूर्ण है जब उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू की गई थी। इस संदर्भ में, पीठ ने नबाम रेबिया मामले में 2016 के फैसले में निर्धारित कानून के बारे में संदेह व्यक्त किया कि स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है जब उसे हटाने की मांग की गई हो।

बेंच ने कहा कि-

"नबाम रेबिया में संवैधानिक पीठ द्वारा निर्धारित कानून का प्रस्ताव ..... विरोधाभासी कारणों पर खड़ा है, जिसके लिए संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए खामी भरने की आवश्यकता है। जैसे, आवश्यक खामियों को भरने के लिए संवैधानिक पीठ को भेजा जाता है।"

यह कहा गया था कि पांच न्यायाधीशों की एक पीठ को इस मामले को संविधान की व्याख्या के अनुसार कानून के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ देखना है, जिनमें शामिल हैं:

ए. क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नबाम रेबिया में न्यायालय द्वारा आयोजित भारतीय संविधान की अनुसूची X के तहत अयोग्यता कार्यवाही जारी रखने से प्रतिबंधित करता है;

बी. क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जैसा भी मामला हो;

सी. क्या स्पीकर के फैसले के अभाव में कोई अदालत किसी सदस्य को उसके कार्यों के आधार पर अयोग्य घोषित ठहरा सकती है?

डी. सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की स्थिति क्या होगी?

ई. यदि स्पीकर का ये निर्णय कि दसवीं अनुसूची के तहत एक सदस्य को अयोग्य घोषित किया गया है, शिकायत की तारीख से संबंधित है, तो अयोग्यता याचिका के लंबित रहने के दौरान हुई कार्यवाही की स्थिति क्या है?

एफ. दसवीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव है? (जिसने अयोग्यता कार्यवाही के खिलाफ बचाव के रूप में एक पार्टी में "विभाजन" को छोड़ दिया)

जी. विधायक दल के सदन के व्हिप और नेता को निर्धारित करने के लिए स्पीकर की शक्ति का दायरा क्या है?

एच. दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में परस्पर क्रिया क्या है?

आई. क्या अंतर-पार्टी प्रश्न न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं? इसका दायरा क्या है?

जे. किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या वह न्यायिक समीक्षा के योग्य है?

के. एक पार्टी के भीतर एकतरफा विभाजन को रोकने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है

आदेश के बाद, उद्धव समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि एकनाथ शिंदे द्वारा भारत के चुनाव आयोग के समक्ष आधिकारिक "शिवसेना" के रूप में मान्यता के लिए शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

पीठ ने कहा कि इस अंतरिम राहत पर विचार करने के लिए संविधान पीठ 25 अगस्त को सुनवाई करेगी।

इन सभी मामलों को 25 अगस्त 2022 के लिए सूचीबद्ध सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच द्वारा तय किया जाना है। सीजेआई ने कहा कि जब तक बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई नहीं करती, तब तक चुनाव आयोग को कोई कार्रवाई नहीं करनी है।

पीठ संकट से संबंधित निम्नलिखित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी:

• शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे (अब मुख्यमंत्री) द्वारा दायर याचिका में डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस और भरत गोगावले और 14 अन्य शिवसेना विधायकों द्वारा दायर याचिका को चुनौती दी गई है, जिसमें डिप्टी स्पीकर को अयोग्यता याचिका में कोई कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता। 27 जून को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने बागी विधायकों के लिए डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर लिखित जवाब दाखिल करने का समय 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

• शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को महा विकास अघाड़ी सरकार का बहुमत साबित करने के निर्देश को चुनौती दी गई है।

• उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह द्वारा नियुक्त किए गए व्हिप सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में एकनाथ शिंदे समूह द्वारा शिवसेना के चीफ व्हिप के रूप में नामित व्हिप को मान्यता देने वाले नव निर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

• एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई द्वारा दायर याचिका और 03.07.2022 और 04.07. 2022 को हुई राज्य की विधान सभा की आगे की कार्यवाही को 'अवैध' के रूप में चुनौती दी गई है।

• नवनिर्वाचित स्पीकर द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत उनके खिलाफ अवैध अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली उद्धव खेमे के 14 विधायकों द्वारा दायर याचिका

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